उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियमन) नियमावली, 2006
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—
नियम-1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियमन) नियमावली, 2006 कही जाएगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम-2. परिभाषाएं
इस नियमावली में,—
(क) “अधिनियम” का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 22) से है;
(ख) “धारा” का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;
(ग) अन्य समस्त शब्द और पद, जो इनमें प्रयोग किए गए हों किन्तु परिभाषित न हो और अधिनियम में परिभाषित हों, का अर्थ वही होगा जो उनके लिए अधिनियम में समनुदेशित हो।
नियम-3
कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन विहित किसी सूचना के निमित्त पहुँच रखना चाहता हो, अपने सम्पर्क दूरभाष संख्या, यदि कोई हो, निरीक्षण हेतु विहित शुल्क के भुगतान का प्रमाण या गरीबी रेखा के नीचे के परिवार का अपने सदस्य होने का प्रमाण सहित आवेदक का नाम एवं पता तथा सूचना का विवरण जिसके लिए वह पहुँच बनाना चाहता हो, का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करेगा।
नियम-4
उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को सन्देय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आदेश द्वारा दस रुपए का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा।
नियम-5
उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सन्देय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आदेश द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा।
(क) सृजित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपए
(ख) वृहत्तर आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य,
(ग) नमूनों या प्रतिदर्शों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य और जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहाँ इस प्रकार नियत किया गया मूल्य,
(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घण्टे के लिए दस रुपए का शुल्क और तत्पश्चात प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए (या उसका आंशिक भाग) पाँच रुपए का शुल्क।
नियम-6
धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सन्देय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आदेश द्वारा शुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगा—
(क) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गयी सूचना के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क पचास रुपए, और
(ख) मुद्रित रूप में प्रदान की गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रुपए प्रतिलिपि का प्रति पृष्ठ।
नियम-7
मानचित्र और रेखाचित्रों आदि के मामले में श्रम और सामग्री में लगाये जाने में अपेक्षित लागत के आधार पर प्रत्येक मामले में शुल्क सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा।
नियम-8
उक्त शुल्क की धनराशि निम्नलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा की जाएगी—
“0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60 अन्य सेवाएं, 800 अन्य प्राप्तियां, 11-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन से प्राप्त शुल्क”
अधिसूचना संख्या 528/43-2-2006, दिनांक 13-4-2006 उत्तर प्रदेश राजपत्र, असाधारण, भाग 4, खण्ड (ख) पर दिनांक 13.4.2006 को प्रकाशित।
अधिसूचना संख्या 1900/43-2-2006-15-2 (2)-2003-टी० सी०-14, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 द्वारा नियम 4, 5 एवं 6 प्रतिस्थापित, जो उत्तर प्रदेश राजपत्र (असाधारण), भाग IV, खण्ड (ख), दिनांक 27 नवम्बर, 2006 में प्रकाशित।