जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापन धारकों को अतिरिक्त परिसर की अस्थायी स्वीकृति किस प्रकार प्रदान की जाती है?
जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापन के लिए अतिरिक्त परिसर की स्वीकृति अस्थायी रूप से प्रत्येक 02 माह हेतु अनुमन्य है। इसके लिए ₹10,000/- शुल्क देय होगा। यह स्वीकृति आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के पश्चात जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
संदर्भ: आबकारी नीति 2026-27, पृष्ठ 69, पैरा 1.16(1)(ङ)