क्या फर्म के नाम से एफ.एल.-2/एफ.एल.-2 ख अनुज्ञापन प्राप्त किया जा सकता है?

हाँ, उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के नियम 7 ‘लाइसेंस हेतु पात्रता’ के अनुसार एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2 ख अनुज्ञापन भागीदारी फर्म को प्रदान किए जा सकते हैं, बशर्ते कि फर्म में दो से अधिक भागीदार न हों तथा सभी भागीदार भारत के नागरिक हों। साथ ही, दुकान के आवंटन के बाद भागीदारी में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं है।