जनपद स्तर के थोक अनुज्ञापनों पर पाये गये अनुज्ञापन शर्तों के उल्लंघन के प्रकरणों को प्रशमित किये जाने तथा प्रशमन धनराशि स्वीकार किये जाने हेतु उप आबकारी आयुक्त एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है।

[UP Excise Policy 2019-20 page no. 33-34]

थोक अनुज्ञापनों के निरीक्षण में पाई गई अनिय‍मितताओं/उल्‍लंघन पर प्रशमन धनराशि का विवरण

क्र० सं०

अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार

प्रथम बार

(रु० में)

द्वितीय बार

(रु० में)

तृतीय बार

(रु० में)

1 बिक्री में वृद्धि हेतु फुटकर लाइसेंसधारी को प्रलोभन देना। 10,000 20,000 50,000
2 स्टॉक लेखानुसार न पाया जाना। 20,000 30,000 50,000
3 इण्डेण्ट रजिस्टर उचित ढंग से अनुरक्षित न किया जाना। 10,000 20,000 50,000
4 लाइसेंसप्राप्‍त परिसर के बाहर नियमानुसार निर्धारित बोर्ड न लगा होना। बोर्ड पर आवश्यक सूचनायें अंकित न होना। 10,000 15,000 20,000
5 सी0सी0टी0वी0 की समुचित व्यवस्था न होना अथवा इसका कार्यरत न होना। 10,000 20,000 30,000
6 निर्धारित समयांतर्गत निकासी न दे पाना। 20,000 40,000 50,000
7 निर्धारित न्यूनतम स्टॉक न पाया जाना। 20,000 30,000 50,000
8 लाइसेंस प्रस्तुत न होना। 5,000 10,000 30,000
9 अप्राधिकृत विक्रेता द्वारा लाइसेंस का संचालन किया जाना। 5,000 10,000 20,000
10 साफ-सफाई की उचित व्यवस्था न होना। 5,000 10,000 15,000
11 परिसर का अनुमोदित न होना 10,000 25,000 50,000
12 बिना अनुमति के परिसर का विस्तार करना। 10,000 20,000 30,000
13 फुटकर दुकानवार दी गयी निकासी की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार मासिक सूचना समय से प्रेषित न किया जाना। 10,000 20,000 50,000
14 यदि स्‍टाक रजिस्‍टर मांगे जाने पर प्रस्‍तुत नहीं किया जाता है। 20,000 25,000 30,000
15 यदि स्‍टाक रजिस्‍टर अपूर्ण पाया जाता है। 10,000 15,000 20,000
16 किसी एक विशेष दुकान हेतु निर्गत मदिरा दूसरी दुकान पर सद्भावी कारणों से पायी जाती है। 25,000 50,000 लाइसेंस निरस्‍तीरण की कार्यवाही
17 अन्‍य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 01-16 तक पर न अंकित हो। 2,000 5,000 10,000

 Breach [Wholesale].doc