उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 50784 / दस लाईसेंस-210 / सशस्त्र सीमा बल / 2018 – 19, दिनांक 23 मार्च, 2018 का अधिक्रमण करके आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से सैनिक कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट तथा संघ के कतिपय सशस्त्र बलों को लाइसेंस जारी किये जाने की दृष्टि से एतदद्वारा अधिसूचित करते हैं कि:-
(1) सैनिक/अर्द्धसैनिक बल यथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल को कैन्टीन प्रणाली के अधीन विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए ठेका देने के सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा कैन्टीन किरायेदार को लाइसेंस दिया जा सकता है और जारी किया जा सकता है किन्तु जब कभी ऐसा लाइसेन्स जारी किया जाये, आबकारी आयुक्त को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। इस लाइसेंस के अधीन बिक्री केवल कैंटीन में या इस प्रयोजन के लिए सैनिक / अर्द्धसैनिक बल यथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थान पर और केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जायेगी, जो उस रेजीमेन्ट / यूनिट, जिसके लिए लाइसेंस दिया गया हो, से सम्बद्ध हों या जो ऐसी कैंटीन का उपयोग करने के लिए आर्मी / अर्द्धसैनिक बल यथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के विनियम के अधीन सम्यक् रुप से प्राधिकृत हों।
(2) उक्त लाइसेंस प्रपत्र एफ0एल0-9 में होगा और प्रत्येक बिक्री स्थल के लिए एक पृथक लाइसेन्स अपेक्षित होगा। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि बिक्री स्थल एक ही ठेकेदार के हैं या अलग-अलग ठेकेदारों के हैं और यह कि वे एक ही सैनिक / अर्द्ध सैनिक यथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के यूनिट से सम्बद्ध है या अलग-अलग। कैन्टीन लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क, विगत तीन माह की औसत बिक्री के आधार पर माहवार अग्रिम रूप से उदग्रहणीय होगा। वर्ष 2020-21 हेतु एफएल-9/9ए के लाइसेंसों पर विदेशी मदिरा के लिए रू0 30.00 (तीस रूपये) प्रति बोतल 750 एम0एल0 और बीयर के लिए रू0 7.00 (सात रुपये) प्रति बोतल 650 एम0एल0 की दर से लाइसेंस शुल्क संदेय होगा। विशेष माह के अनुमानित एवं वास्तविक लाइसेंस शुल्क में अन्तर की धनराशि यदि कोई हो, जो विशेष माह में होती है, लाइसेंसधारी द्वारा अनुवर्ती माह के एक सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी। यदि संदत्त न की जाय तो इसकी वसूली जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रतिभूति से की जायेगी तथा प्रतिभूति की कमी की पुनः पूर्ति लाइसेंसधारी द्वारा की जायेगी।
(3) (क) रियायती शुल्क की रम की प्रतिरक्षा कर्मियों को फुटकर बिक्री करने के लिए कलेक्टर द्वारा “यूनिटकैंटीन” को प्रपत्र एफ०एल०-9ए में सैनिक यूनिट कैन्टीन लाइसेंस दिया जा सकता है और जारी किया जा सकता है, किन्तु जब कभी ऐसा लाइसेंस जारी किया जाय, आबकारी आयुक्त को उसकी सूचना दी जानी चाहिये। यह लाइसेन्स यूनिट के कमांडिंग आफिसर के अनुरोध पर समुचित जांच और संवीक्षा करने के पश्चात् दिया जायेगा। उक्त लाइसेन्स के अधीन बिक्री केवल यूनिट रम कैन्टीन में या सैनिक प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से चिन्हांकित स्थल पर और केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जायेगी, जो उस इकाई या रेजीमेन्ट से, जिसके लिए लाइसेंस दिया गया हो, सम्बद्ध हों, अथवा आर्मी विनियमन के अधीन कैन्टीन से क्रय करने के लिए सम्यक् रुप से प्राधिकृत हो । प्रत्येक विक्रय स्थल के लिए प्रपत्र एफ0एल0-9ए में एक पृथक लाइसेन्स अपेक्षित होगा।
(ख) एफ0एल0-9ए में कैंटीन लाइसेन्स कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अर्द्धसैनिक बलों यथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल की कैन्टीनों / यूनिटों को भी दिया जा सकता है और जारी किया जा सकता है, किन्तु जब कभी ऐसा लाइसेन्स जारी किया जाये, आबकारी आयुक्त को उसकी सूचना दी जानी चाहिये। यह लाइसेन्स सम्बन्धित अर्द्धसैनिक बलों यथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के उप महानिरीक्षक / समादेष्टा के अनुरोध पर जांच और संवीक्षा करने के पश्चात् दिया जायेगा। इस लाइसेंस के अधीन बिक्री केवल “रमकैन्टीन” में या सम्बंधित अर्द्धसैनिक बल यथा भारत- तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा विशेष रूप से चिन्हांकित स्थान पर केवल ऐसे व्यक्तियों को की जायेगी, जो इकाई से, जिसके लिए लाइसेन्स दिया जाये, सम्बद्ध हों।
(ग) कैन्टीन लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क विगत तीन माह की औसत बिक्री के आधार पर माहवार अग्रिम रुप से उदग्रहणीय होगा। वर्ष 2020-21 हेतु एफ0एल0-9/9ए के लाइसेंसों पर विदेशी मदिरा के लिए रू0 30.00 (तीस रूपये) प्रति बोतल 750 एम0एल0 और बीयर के लिए रू0 7.00 (सात रुपये) प्रति बोतल 650 एम0एल0 की दर से लाइसेंस शुल्क संदेय होगा। विशेष माह के अनुमानित एवं वास्तविक लाइसेंस शुल्क में अन्तर की धनराशि, यदि कोई हो, जो विशेष माह में होती है, लाइसेंसधारी द्वारा अनुवर्ती माह के एक सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी। यदि सन्दत्त न की जाय, तो इसकी वसूली जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रतिभूति से की जायेगी, तथा प्रतिभूति की कमी की पुनः पूर्ति लाइसेंसधारी से की जायेगी।
टिप्पणी:- कैन्टीन के लाइसेन्सधारी के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक नहीं है, यदि सेना/अर्द्धसैनिक बल यथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल युद्धाभ्यास कर रही है या मार्च कर रही है या अस्थाई स्थानों पर जब उसे नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए बुलाया जाये, परन्तु यह कि इन स्थानों पर बिक्री को मुख्य लाइसेंन्सधारी के स्थान पर रखे गये लेखाओं में सम्मिलित कर लिया जाय।