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( नोट :- समेकित नियमावली में संशोधनों का समावेश करने में पूर्ण सावधानी बरती गयी है तथापि सन्दर्भ हेतु सरकारी गजट का ही प्रयोग किया जाये)

उत्‍तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2019[1]

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्‍तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्‍यवस्थापन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्‍त होगी।

[2]2. परिभाषाएं

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में-

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्‍त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) “वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा” का तात्पर्य आबकारी आयुक्‍त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के दौरान फुटकर विक्रय के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत भांग की मात्रा (किलोग्राम में) से है तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;

(ग) “भांग” का तात्पर्य भांग के पौधे (कैनेबिस सेटाइवा) की पत्तियों एवं छोटे-छोटे डन्ठलों से है, जो भांग के नाम से जाना जाता है;

(घ) “प्रतिफल फीस” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस के प्रदान किए जाने के निमित्‍त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्‍यक्ति द्वारा, भांग की उठान से पूर्व प्रति किलो ग्राम ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्‍त द्वारा अधिसूचित की जाय, संदेय किया जाय।

परन्तु, यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो प्रतिफल फीस आबकारी वर्ष के अवशेष अवधि के समानुपातिक होगा;

(ङ) “दैनिक लाइसेंस फीस” का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिये नियत लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;

(च) “दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा” वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वॉ भाग होगी;

(छ) “आबकारी वर्ष” का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्‍तीय वर्ष से है;

(ज) “धरोहर धनराशि” का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के समतुल्य धनराशि से है, और व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन समपहृत किये जाने योग्य होगी;

(झ) “परिवार” का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) और आश्रित माता-पिता से है;

(ञ) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्‍न प्रपत्र से है;

(ट) “अनुक्रम” का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;

(ठ) “व्‍यक्ति” का तात्पर्य ऐसे व्‍यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्‍कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;

(ड) “लाइसेंस प्राधिकारी” का तात्पर्य जिला के कलक्टर से है;

(ढ) “लाइसेंस फीस” का तात्पर्य प्रतिफल फीस के अतिरिक्‍त, आबकारी अधिनियम की धारा-24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्‍त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु उद्ग्रहणीय प्रतिफल फीस से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व संदेय होगी;

(ण) “प्रतिफल फीस की मासिक किस्त” का तात्पर्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियत वार्षिक प्रतिफल फीस के 1/12 वें भाग से है, जो प्रत्येक माह संदेय होगी;

(त) “मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा” वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को 12 समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इन गणनाओं के फलस्वरूप प्राप्त मात्रा, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा समझी जायेगी;

(थ) “पोर्टल” का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से सृजित ऐसे इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है, जिस पर भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना विहित प्रपत्र में अपलोड की जायेगी;

(द) “प्रतिभूति धनराशि” का तात्पर्य वार्षिक प्रतिफल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग के 1/6 वें भाग के बराबर की धनराशि से है, जो सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के प्ररूप में जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट के माध्यम से संदेय होगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के बाद वापसी योग्य होगी,

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन.एस.सी.) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

(ध) “ऋणशोधन क्षमता” का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्‍तीय अर्हता के मानदण्ड से है जो किसी दुकान के लिए अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी,

(न) “व्यवस्थापन” का तात्पर्य ई-लाटरी के माध्यम से नियत लाइसेंस फीस पर अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से ऑफर मांगकर दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुर्नव्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन पूर्ववर्ती वित्‍तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समानुदेशित हों।

3. फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन

(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए भांग की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली अथवा ऑफर आमंत्रण द्वारा आनलाइन व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।

(ख) भू-गृहादि के बाहर व्‍यक्तिगत उपभोग के लिए किसी व्‍यक्ति को भांग की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रपत्र एच0एम0-1 में स्वीकृत किया जायेगा।

(ग) भांग की बिक्री खुले अथवा पिसी गोली के रुप में करेगा। लाइसेंसधारी को किसी भी व्‍यक्ति को 120 ग्राम से ज्यादा भांग की बिक्री की अनुमति नही होगी।

4. फुटकर दुकानों की संख्या और स्थिति के निर्धारण की शक्ति

राज्य सरकार या आबकारी आयुक्‍त द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी। दुकानों की प्रास्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुकान को भू-टैग एवं जियो-फेंस किया जायेगा। दुकानों की स्थिति समय-समय पर यथासंशोधित उत्‍तर प्रदेश आवकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार होगी।

परन्तु राज्य सरकार या आबकारी आयुक्‍त द्वारा किसी आबकारी वर्ष के दौरान जिले के लाइसेंस प्राधिकारी की मांग पर नई दुकानों का सृजन किया जा सकता है।

5. लाइसेंस की अवधि

लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, के लिए होगी।

[3]6.  लाइसेंस की स्वीकृति

इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से तथा प्रतिभूति धनराशि को सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट के माध्यम से संदाय करने पर लाइसेंस जारी किये जायेगें ।

लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिला में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस, स्वीकृति के समय जारी किया गया है।

परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

7. अनुज्ञापन स्वीकृति के लिये आवेदन

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी,दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जिनका उस क्षेत्र में अधिकतम परिचालन हो, में व्यापक प्रचार और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस निमित्‍त ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेंगे।

(ख) भांग की फुटकर दुकानों की सूची, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, दुकानवार प्रतिफल शुल्क, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, और जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्‍त, प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में दी गई समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन किये जायेंगे। आवेदन के साथ (एक) हैसियत प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित-संपत्ति प्रमाण-पत्र (दो) आधार कार्ड (तीन) पैन कार्ड (चार) गत वर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति और (पाँच) विहित प्रारूप में शपथ-पत्र (छ) धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी जो संबंधित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के नाम बना हो, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस एवं जी०एस०टी० धनराशि व उस पर देय मूल्य संवर्धित कर / माल और सेवा कर का भुगतान ऑनलाइन किया जायेगा।

(घ) आवेदन-पत्र प्राप्ति के लिए निर्धारित किया जाने वाला अन्तिम दिनाक किसी समाचार-पत्र और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) में किए गए विज्ञापन मे यथा नियत दिवसों से पूर्व नहीं होगा।

[4]8. आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें

फुटकर भाँग की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी-अर्थात्

(क) भारत का नागरिक हो, परन्तु भांग का थोक आपूर्तिकर्ता किसी फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान आवंटन के पश्चात आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा,

परन्तु, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है।

(ख) आवेदन करने के समय आवेदनकर्ता की आयु इक्‍कीस वर्ष से अधिक हो ।

(ग) व्यतिक्रमी / काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से किसी विवर्जित न किया गया हो। कोई व्‍यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्‍त न कर दिया गया हो।

(घ) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा।

(ङ) निम्‍नलिखित पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्ः-

(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्‍तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने न हेतु उपयुक्‍त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्‍त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्‍त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।

(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्‍त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्‍त के रैंक के अनिम्‍न अधिकारी, द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्‍यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्‍कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रीकर्ता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्‍त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।

(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या सरकारी देयता का बकाया नहीं है।

(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित व्होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(आठ) यह कि आवेदक सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस जारी हो जाने के पश्चात् भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस रदद् कर दिया जायेगा।

(नौ) यह है कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस रदद् कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।

(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयनित हो जाने पर चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे ऑन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को उसके द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।

(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।

(च) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्‍त द्वारा नियत धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के नाम से बना हो, की स्कैन प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा;

(छ) लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् 48 घण्टे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा;

(ज) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा जारी धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा जारी धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिला में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वेल्युअर द्वारा जारी धारित संपत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहां से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है;

परन्तु नवीकरण की स्थिति में, गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे;

[5]9. लाइसेंस के लिये जिला स्‍तरीय समिति

भांग की फुटकर बिक्री के लाइसेंसधारियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति में निम्‍नलिखित सदस्‍य होंगे; अर्थात्:-

(एक) जिला का कलेक्टर अध्‍यक्ष
(दो) जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्‍त द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्‍त से अनिम्‍न हो, सदस्‍य
(तीन) आबकारी आयुक्‍त द्वारा नाम निर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी सदस्‍य
(चार) जिला का जिला आबकारी अधिकारी सदस्‍य/सचिव

[6]10. लाइसेंसधारी का चयन

(1) लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की पात्र एवं अपात्र की तैयार सूची ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिये अपात्रता के कारणों के उल्लेख सहित तैयार करेगा।

(2) उक्‍त समिति पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार फुटकर दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर द्वारा लाइसेंसधारियों के चयन की स्थिति में भी पूर्वोक्‍त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जिला में दो से अधिक भांग की फुटकर दुकानो का लाइसेंस नहीं दिया जा सकेगा।

(3) यदि चयनित आवेदक अपेक्षित लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकतायें पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्‍त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी धरोहर धनराशि को जब्त करते हुये आवंटन को रद्द कर देगा और राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(4) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त न हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्‍त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा।

परन्तु यह कि पूर्वोक्‍त निर्बधंन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसों के नवीकरण एवं लाईसेंसधारी की मृत्यु की दशा में विधिक वारिस के पक्ष में लाईसेंस के नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगा,

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु अपात्र होगा।

11. व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण

जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 15 दिन अथवा 15 अप्रैल, जो भी बाद में हो, के भीतर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्‍त को भेजेगा, जिसमें लाइसेंसधारियों के नाम और पते, दुकानों की जियो टैगिंग, दुकानवार वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, वार्षिक प्रतिफल शुल्क, प्रतिभूति धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप जमा की गयी राशि का विवरण होगा तथा उसका विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) पर अपलोड किये जाने के अतिरिक्‍त विहित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

[7]12. लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का संदेय

यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है तो, वह अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई- पेमेण्ट द्वारा जमा की जायेगी।

परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन रद्द हो जायेगा;

परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पन्द्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्‍त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

13. भांग की उठान

इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी भांग के लागत मूल्य का भुगतान थोक भांग आपूर्तिकर्ता के खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से तथा निकासी की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क ई-चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने के पश्चात् भुगतान के प्रमाण सहित मांग-पत्र प्रपत्र एच0एम0-2 में जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसके पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी प्ररूप एच0एम0-3 में निर्गम आदेश निर्गत करेगा। निर्गमन आदेश के आधार पर, लाइसेंसधारी, जिला के बंधित गोदाम से भांग की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

14. प्रतिफल फीस की मासिक किस्त का भुगतान और विफलता के परिणाम

(1) लाइसेंसधारी को प्रत्येक माह के 20वें दिन तक या जहाँ वह दिन अवकाश का दिन हो वहाँ अगले कार्यदिवस तक वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के सापेक्ष आगणित प्रतिफल फीस की मासिक किश्त जमा करनी होगी। उसके द्वारा सम्बन्धित माह के दौरान उठायी गयी भांग की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क को इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस फीस की मासिक किस्त में समायोजित किया जायेगा ।

परन्तु मासिक एम०जी०क्यू० का पूर्ण रूप से ससमय उठान न किये जाने की स्थिति में लाइसेंसधारी को, न उठाये गये एम०जी०क्यू० की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क उसी माह में जमा करना अनिवार्य होगा।

(2) लाइसेंसधारी से अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रत्येक माह की 20 तारीख के अगले कार्यदिवस को सायं 5 बजे तक स्वयं पर देय प्रतिफल शुल्क की गणना व सत्यापन हेतु अपने द्वारा उठायी गयी भांग की मात्रा व जमा की गयी प्रतिफल शुल्क का विवरण देते हुये अपना लेखा जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर दे।

(3) लाइसेंसधारी द्वारा उठायी गयी भांग की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के सम्यक समायोजन के पश्चात् प्रतिफल शुल्क में कोई कमी होने की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी प्रतिफल शुल्क की बाकी अतिशेष धनराशि को लाइसेंसधारी द्वारा जमा प्रतिभूति धनराशि में से समायोजित कर लेगा एवं प्रतिभूति धनराशि में आयी कमी को नकद जमा कराने हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंसधारी को नोटिस देने के पश्चात् उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस कार्यवाही की अधिकतम समय सीमा माह का अन्तिम दिवस होगी। अपेक्षित प्रतिभूति धनराशि की पुनः पूर्ति न करने की दशा में नियत अवधि व्यतीत हो जाने पर प्रश्नगत लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी तत्काल उस दुकान के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा और ऐसा न करने पर उसका व्‍यक्तिगत उत्‍तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा ।

(4) मास के समाप्ति के पश्चात् आगामी माह में भांग की मात्रा उठाकर अथवा प्रतिफल शुल्क जमा प्रतिभूति धनराशि की कर्मी में पूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

15. न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत मात्रा से अधिक भांग की उठान

लाइसेंसधारी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक भांग का उठान राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल शुल्क एवं लागत मूल्य जमा कर उठान कर सकता है।

16. बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी

लाइसेंस प्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंदी हेतु यथा अधिसूचित तीन और दिवसों के अतिरिक्‍त सभी दिवसों में प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों के कारण भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्‍त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

17. लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अवषेश स्टाक का निस्तारण

लाइसेंसधारी द्वारा वर्ष में उठायी गयी भॉग की सम्पूर्ण मात्रा की बिक्री उसे उसके लाइसेंस की वैधता अवधि में ही करनी होगी और लाइसेंस की समाप्ति के बाद लाइसेंसधारी को उसे बेचने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर भाँग की अवशेष और अविक्रीत मात्रा की घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष अगले दिन 12.00 बजे तक की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिवस को 5.00 बजे अपरान्ह तक जिला के संबंधित बंधित गोदाम को वापस करेगा। अवशेष भांग को उप आबकारी आयुक्‍त प्रभार की देख-रेख में जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्‍त समिति द्वारा वीडियोग्राफी करते हुये नष्ट कर दिया जायेगा।

18. लाइसेंस का अभ्यर्पण

लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 36 के उपबन्धों के अधीन अपने लाइसेंस का अभ्यर्पण लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक मास की लिखित नोटिस देकर कर सकता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा, और आबकारी आयुक्‍त का आदेश प्राप्त कर अतिशेष धनराशि, यदि कोई हो, वापस करेगा। लाइसेंस प्राधिकारी, आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिये दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी अविलम्ब आरम्भ करेगा।

19. अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप का समायोजन या वापस किया जाना

अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप, जब तक कि वह समपहृत न कर ली जाये, आबकारी वर्ष के अन्त में आबकारी राजस्व की अदेयता की स्थिति में वापस कर दी जायेगी।

[8]20. दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन

(1) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या अन्य किसी कारण से दुकान अव्यवस्थित होने के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्‍त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस और समानुपातिक प्रतिफल फीस (अर्थात दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस), जो कि एक बार में अधिकतम चौदह दिनों की अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के संदाय पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्‍च आफर पर कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि में निहित प्रतिफल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग की 1/6 धनराशि के बरावर की प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्‍त को सूचित करना अनिवार्य होगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में दुकान का मध्यसत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। उक्‍त व्यवस्थापन की सूचना आवकारी आयुक्‍त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।

[9]21. लाइसेंस का निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियाँ

(1)–लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है:-

(क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में भांग के अतिरिक्‍त अन्य कोई मादक पदार्थ पाया जाय।

(ख) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।

(ग) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्‍यक्ति के नाम में लाइसेंस धारण किये हुये है।

(घ) यदि लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त या प्रतिभूति धनराशि में कमी की विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है।

(ङ) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की किसी धारा के अधीन अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

(च) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी अन्य पदार्थ का अपमिश्रण भांग में करते हुए पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(2) इस नियम के उप नियम (1) में वर्णित स्थिति में लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति के समपहरण के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। लाइसेंसधारी नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को सुने जाने का युक्ति-युक्‍त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपयुक्‍त आदेश पारित करेगा।

(3) लाइसेंस निरस्त किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमा की गई लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी कोई प्रतिकर या वापसी के दावे का हकदार नहीं होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे अन्य कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

(4) फुटकर लाइसेंसों पर प्रशमन योग्य उल्लंघन के प्रकरणों में निम्‍नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपणीय होगा:

क्र०सं० अनियमितता/

उल्‍लंघन का प्रकार

प्रथम बार

(रू० में )

द्वितीय बार

(रू० में )

तृतीय बार

(रू० में )

1 2 3 4 5
1 निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान का खुला पाया जाना । 2,500 3,000 5,000
2 अनाधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना । 5,000 7,000 10,000
3 स्टाक रजिस्टर माँगने पर न प्रस्तुत करना। 10,000 15,000 20,000
4 स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना । 10,000 15,000 20,000
5 बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना । 5,000 7,000 10,000
6 ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर / गोदाम में संचित करना । 20,000 25,000 30,000
7 लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड स्टाक का पाया जाना। 25,000 30,000 50,000
8 खुली भांग की बिक्री किया जाना 5,000 10,000 15,000
9 मद्य निषेध, दिवसों / बन्दी के दिनों में भांग की बिक्री किया जाना । 30,000 40,000 50,000
10 बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना । 20,000 25,000 30,000
11 लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना । 5,000 10,000 20,000
12 दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना । 2,000 5,000 10,000
13 अन्य कोई अनियमितता, जो

क्रमांक – 01 से 12 तक पर अंकित न हो ।

2,000 5,000 10,000

 निबन्धन एवं शर्ते

1-नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी भांग के लागत मूल्य को आर0टी0जी0एस0 द्वारा एवं प्रतिफल फीस अधिमानतः ई- पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् भांग का उठान जिला के बंधित भांडागार अथवा प्राधिकृत बंधित भांडागार से करेगा।

2-नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को प्रतिफल फीस की मासिक किस्त माह की 20वीं तारीख तक जमा करनी होगी।

3- भांग की बिक्री खुले अथवा पिसी गोली के रुप में करेगा। लाइसेंसधारी को किसी भी व्‍यक्ति को 120 ग्राम से ज्यादा भांग की बिक्री की अनुमति नही होगी।

4- परिसर के बाहर उपभोग के लिए भांग की बिक्री की जायेगी।

5- लाइसेंसधारी यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा और उसे आबकारी पोर्टल पर भी अपलोड करेगा। जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्‍त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा।

6- भांग की फुटकर बिक्री को छोड़कर, जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंदी हेतु यथा अधिसूचित तीन और दिवसों के अतिरिक्‍त सभी दिवसों में प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों के कारण भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्‍त आधार पर दुकान की बन्‍दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

8-लाइसेंसधारी भांग के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा।

9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्‍त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्‍नलिखित सूचना को भी प्रदर्शित करना होगा:-

“दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर भांग का सेवन वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

भांग का सेवन करके गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है।

कृपया भांग का सेवन करके गाड़ी न चलायें।”

10- लाइसेंसधारी किसी भी व्‍यक्ति को बिक्रीकर्ता के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्‍यक् रूप से जारी बिक्रीकर्ता का फोटोयुक्‍त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।

11- किसी ऐसे व्‍यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।

12- लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्‍तरदायी होगा।

13- लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।

14- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।

15- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्‍त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-17 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

16- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्‍त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।

17- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये बिक्रीकर्ताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

Footnotes

[1] सरकारी गजट, उत्‍तर प्रदेश, असाधारण, भाग-4, खण्ड (क) दिनांक 29 जनवरी, 2020 में प्रकाशित।

[2]  उत्‍तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उत्‍तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उत्‍तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उत्‍तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] उत्‍तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] उत्‍तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8] उत्‍तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

[9] उत्‍तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

[10] उत्‍तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित।