उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा एवं पावर अल्कोहल संचलन) नियमावली, 2019[1]

नियम-1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा एवं पावर अल्कोहल संचलन) नियमावली, 2019 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-2-परिभाषाएँ

2-(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) से है;

(ख) “बिल/रिपोर्ट” का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित परिवहनों के लिए आवश्यक पास से है;

(ग) “प्रवहण” में वेसल, टैंकर्स, वायुयान, जलयान तथा कोई यान एवं साधन सम्मिलित है;

(घ) “ई दस्तावेज” में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खण्ड (न) में यथापरिभाषित किसी प्रकार के लिखित या मुदित अभिलेख और इलेक्ट्रानिक अभिलेख सम्मिलित है;

(ङ) “इलेक्ट्रानिक युक्ति” में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथाविहित मदिरा संचलन के दौरान यान में संलग्न किये जाने हेतु अपेक्षित जी०पी०एस० युक्ति, आई०एफ०आई०डी० (रेडियो फ्रिक्‍वेन्‍सी आइ‌डेंटीफिकेशन युक्ति), फास्ट टैग या अन्य इलेक्ट्रानिक युक्ति सम्मिलित है;

(च) “प्रपत्र” का तात्पर्य इरा नियमावली से संलग्‍न प्रपत्र से है;

(छ) “आयात, निर्यात और परिवहन” के वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 में परिभाषित है;

(ज) “आन्तरिक परिवहन” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मदिरा एवं पावर अल्कोहल के परिवहन से है;

(झ) “मदिरा” में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, परिशोधित स्पिरिट, विकृत स्पिरिट, ई.एन.ए., एब्सोल्यूट अल्कोहल तथा पावर अल्कोहल को छोड़कर अन्य सभी तरल पदार्थ, जिनमें अल्कोहल निहित अथवा उपलब्ध हो, सम्मिलित हैं;

(ञ) “संचलन” का तात्पर्य सड़क, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग के माध्यम से या किसी अन्य प्रवहण की रीति से उत्तर प्रदेश में अल्कोहल के आयात (राज्य के बाहर व अन्य देशों से), निर्यात (राज्य के बाहर व अन्य देशों को), परिवहन एवं अभिवहन (उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर व उससे होकर अन्य राज्यों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार के देश को), से है;

(ट) “पावर अल्कोहल” का तात्पर्य विकृत विशुद्ध अल्कोहल से है, जिसकी तीव्रता 99.5 प्रतिशत वी/वी से कम न हो, जिसे किसी पेट्रोलियम डिपो को निकासी देने के पूर्व नियमों के अनुसार विकृत किया गया हो;

(ठ) “पोर्टल” का तात्पर्य आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित मदिरा विनिर्माण की प्रक्रिया से उसके वितरण की अन्तिम अवस्था तक के सम्बन्ध में विहित प्रपत्र में सूचना अपलोड करने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से सृजित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है;

(ड) “पावर अल्कोहल संचलन रिपोर्ट” का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन डाउनलोड किये गये प्रपत्रों से है;

(ढ) “अभिवहन” का तात्पर्य एक राज्य से दूसरे राज्य और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होकर भारत तथा नेपाल के राज्य क्षेत्रों के भीतर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक संचलन से है;

(ण) “वेबसाइट” का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित वेबसाइट से है;

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु प्रयुक्त शब्दों तथा पदों के वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 में उनके लिए समनुदेशित हैं।

नियम-3-मदिरा संचलन के लिये दस्‍तावेज 

3-(1) किसी भी मदिरा की ऐसी मात्रा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या तो सामान्यतया सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये या उसमें समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये विहित करे, से अधिक मात्रा में इस नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट ई-दस्तावेज के सिवाय संचलन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी दस्तावेज की अपेक्षा नहीं की जायेगी जहां संचलन की गयी मदिरा की मात्रा, अनुसूची (क) एवं अनुसूची (ख) में यथाविनिर्दिष्ट मदिरा की मात्रा से अधिक न हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए पोर्टल पर प्रत्येक आसवनी एवं परिवाहक को रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन ऑनलाइन ई-दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रपत्र में किया जाएगा।

(3) प्रत्येक ई-दस्तावेज जनरेट करने हेतु पोर्टल पर घोषणा करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्यात / आयात/ परिवहन करने वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आसवक/निर्यात / आयात/परिवहन के परमिट अथवा पासेज का विवरण भरना अनिवार्य होगा।

(4) प्रत्येक प्रवहण के साथ उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय सीमान्तर्गत मदिरा संचलन के दौरान ऑनलाइन जनरेट किया गया ई-दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा तथा जिसे अंतर्रुद्धकर्ता/निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

(5) किसी दुर्घटना या प्रवहरण में किसी खराबी की स्थिति में अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणों से यदि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर परेषण को अन्य किसी प्रवहरण में स्थानान्तरित कर यानान्तरण किया जाना अत्यावश्यक हो तो परिवाहक अथवा प्रवहण आपरेटर को तत्काल सम्बन्धित पुलिस थाना और क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को सूचित करना होगा। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, परेषण का भौतिक सत्यापन कर परिवाहक अथवा प्रवहण आपरेटर द्वारा उपलब्ध कराये गये अन्य प्रवहरण में परेषण की लोडिंग सुनिश्चित करेगा तथा निर्यात पास पर सत्यापन रिपोर्ट पृष्ठांकित करेगा। उसी समय क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से “परिवर्तित प्रवहण संचलन प्रपत्र” में विवरण, इस प्रयोजनार्थ पोर्टल पर बनाये गये वेब पेज पर अपलोड करेगा।

(6) उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से बाहर स्थित समस्त आसवनियां / यवासनियां, मदिरा का परेषण इलेक्ट्रानिक युक्ति (आर.एफ.आई.डी./ फास्ट टैग आदि) से युक्त प्रवहण द्वारा अनिवार्य रुप से प्रेषित करेंगी, जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय। आसवनियां/यवासनियां, मदिरा के परेषण का वहन करने वाले प्रवहण का अनुश्रवण करने हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगी तथा आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश को विभाग के पोर्टल पर विवरण उपलब्ध करायेंगी।

(7) उत्तर प्रदेश राज्य की प्रादेशिक सीमा के भीतर ई-दस्तावेज की विधिमान्यता, नीचे सारिणी में यथाउल्लिखित हैः-

क्र.सं. राज्‍य में प्रवेश/यात्रा प्रारम्‍भ करने के स्‍थान से राज्‍य से निकासी/गंतव्‍य स्‍थान के मध्‍य की दूरी

ई-दस्‍तावेज की विधिमान्‍यता अवधि

1 0-300 किमी. 01 दिन (24 घंटे)
2 301-500 किमी. 02 दिन
3 501-1000 किमी. 04 दिन
4 1000-1500 किमी. 06 दिन
5 1500-2000 किमी. 08 दिन
6 2000 किमी. से अधिक 10 दिन

यदि किसी अत्यावश्यकता के कारण किसी की स्लैब की ऊपर यथावर्णित विधिमान्यता अवधि, प्रवहण के प्रादेशिक सीमा में प्रवेश करने के पश्चात् किन्तु राज्य से बाहर जाने से पूर्व समाप्त हो जाती है, अथवा राज्य के क्षेत्र में प्रविष्टि हो जाने के पश्चात विधिमान्यता अवधि पर्याप्त न रह जाने के कारण प्रश्नगत प्रवहण नियत समय के भीतर निकास स्थान तक पहुंचने में विफल रहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में परिवाहक, विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के कारण का उल्लेख करते हुये साक्ष्य सहित लिखित रूप में तथा एस.एम.एस. के माध्यम से आवेदन पत्र मार्ग में पड़ने वाले जिला के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष विधिभान्यता अवधि बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत करेगा। संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण के दिनांक को अथवा अनुवर्ती दिनांक को उसकी संवीक्षा करने के पश्चात प्रत्येक दशा में उस सीमा तक ई-दस्तावेज पर विधिमान्यता अवधि बढ़ायेगा जैसा कि पूर्वोक्त सारणी की स्लैब, जिसमें प्रवेश स्थान से निकास स्थान की दूरी संख्यांकित है, द्वारा अनुध्यात है। उक्त विस्तार का कारण पूर्वोक्त ई-दस्तावेज पर अभिलिखित किया जायेगा तथा उसे ई-दस्तावेज के विवरण से सम्बन्धित पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा।

(8) ई-दस्तवेज के अधीन अभिवहन की जा रही मदिरा की सम्पूर्ण या आंशिक बिक्री, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। संचलन में मदिरा का विक्रय किये जाने अथवा यानों के नम्बर प्लेटों को परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप यान जब्त कर लिया जायेगा और परिवहन यान स्वामी को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(9) मदिरा की सम्पूर्ण मात्रा का संचलन एक परेषण में किया जायेगा, उसे संचलन के दौरान खोला नहीं जायेगा और परेषण का संचलन ई-दस्तावेज में विनिर्दिष्ट मार्ग से पथान्तरित नहीं किया जायेगा जिसका व्यतिक्रमण किये जाने पर प्रचलित नियमावली के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(10) परेषण के संचलन हेतु ई-दस्तावेज का एक बार से अधिक प्रवंचन तथा कपटपूर्ण उपयोग में अन्‍तर्ग्रस्‍त पाया जाने वाला कोई व्यक्ति, प्रचलित नियमावली के अधीन दाण्डिक कार्यवाही का दायी होगा।

(11) संचलन में मदिरा की मात्रा, समय-समय पर यथाविहित परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के उपबन्धों के अनुसार होगी।

नियम-4-दस्तावेज की स्वीकृति

आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित पोर्टल से नियमानुसार डाउनलोड किया गया इस नियमावली में यथाविहित ई-दस्तावेज विधिमान्य होना माना जायेगा।

नियम-5-दस्तावेज का प्रारूप

यथाविहित ई-दस्तावेज तथा प्रवहण संचलन प्रपत्र क्रमशः एल.एम.-1 व एल. एम.-2 होंगे।

नियम-6-पावर अल्कोहल के आयात, निर्यात एवं आन्तरिक परिवहन की व्यवस्था

(1) प्रत्येक पावर अल्कोहल संचलन रिपोर्ट जनित करने हेतु वेबसाइट पर प्रपत्र पी.ए.एम.आर.-1 में घोषणा तथा सुसंगत दस्तावेजों को अपलोड करना अत्यावश्यक है और उन पर आसवक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।

(2) पावर अल्कोहल का कोई आयात, निर्यात एवं आन्तरिक परिवहन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने वाले प्रपत्र पी.ए.एम.आर.-1 में पावर अल्कोहल संचलन रिपोर्ट में प्रयोजन को विनिर्दिष्ट न कर दिया जाय। पावर अल्कोहल के प्रत्येक परेषण सहित “पावर अल्कोहल संचलन रिपोर्ट” प्रपत्र में रखना अनिवार्य होगा।

(3) आयात/निर्यात के मामले में ऑनलाइन आवेदन के साथ, आयात / निर्यात करने वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आयात/ निर्यात परिवहन देयक अथवा पासेज अथवा परमिट अथवा किसी अन्य प्राधिकार पत्र का विवरण भरना अनिवार्य होगा। यदि आयात/निर्यात करने वाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में, ऐसे किसी प्राधिकार-पत्र का उपबन्ध न हो तो आवेदक को तदनिमित्त वचनबंध देना होगा।

(4) यदि किसी दुर्घटना, यान की खराबी अथवा किसी अन्य अपरिहार्य कारण से परेषण को अन्ययान में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो परिवाहक या वाहन चालक या आसवनी के प्रतिनिधि को तत्काल एस.एम.एस./ ई-मेल और अपेक्षित होने पर किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक अथवा जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा। यथास्थिति क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक अथवा जिला आबकारी, अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त करने के 12 घंटे के भीतर घटना तथा पावर अल्कोहल की मात्रा का सत्यापन करेगा तथा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट पोर्टल पर प्रपत्र पी.ए.एम.आर.-3 में अपलोड करेगा। आसवनी, ऐसी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड किये जाने के पश्चात डिजिटल हस्ताक्षर युक्त “पॉवर अल्कोहल मूवमेन्ट अमेंडमेण्ट रिपोर्ट” प्रपत्र पी.ए.एम.आर.-2 में जनरेट करेगी।

(5) परेषक को उत्तर प्रदेश के भीतर पावर अल्कोहल परिवहन की अवधि में ऑनलाइन जनित पावर अल्कोहल मूवमेन्ट रिपोर्ट साथ रखना होगा तथा उसे सदाम प्राधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

(6) पावर अल्कोहल का आयात, निर्यात एवं आन्तरिक परिवहन रजिस्ट्रीकृत परिवाहकों के इलेक्ट्रानिक डिवाइस” युक्त यानों से ही किया जायेगा। “इलेक्ट्रानिक डिवाइस” प्रणाली से संबंधित डाटा आबकारी विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त आसवनियों को पावर अल्कोहल के परेषण को ले जाने वाले यानों के पर्यवेक्षण हेतु “इलेक्ट्रानिक डिवाइस” प्रणाली के सर्वेक्षण हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित करना होगा। “इलेक्ट्रानिक डिवाइस” युक्त यानों का प्रेक्षण आसवनियों द्वारा परेषण के चलने से लेकर गन्तव्य स्थान तक पहुँचने तक निरन्तर किया जायेगा। किसी परेषण के मार्ग में परिवर्तन होने की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित अवधि में आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त/आबकारी निरीक्षक तथा तत्समय अवस्थित परेषण वाले जिले के जिला आबकारी आधिकारी को ई-मेल, एस.एम. एस. एवं दूरभाष और यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य उचित माध्यम से सूचित करना आवश्यक होगा। समस्त आसवनियां नियंत्रण कक्ष में यानों के संचलन से संबंधित आंकड़े न्यूनतम एक वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखेंगी तथा मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करायेंगी।

(8) (क) पावर अल्कोहल मूवमेन्ट रिपोर्ट की विधिमान्यता अवधि वही होगी, जो नीचे सारिणी में उल्लिखित है:-

क्र.सं. गंतव्‍य स्‍थान की दूरी पावर अल्‍कोहल मूवमेन्‍ट रिपोर्ट की विधि मान्‍यता अवधि
1 0-300 किमी. 01 दिन (24 घंटे)
2 301-500 किमी. 02 दिन
3 501-1000 किमी. 04 दिन
4 1000-1500 किमी. 06 दिन
5 1500-2000 किमी. 08 दिन
6 2000 किमी. से अधिक 10 दिन

 (ख) यदि किन्हीं अपरिहार्य स्थितियो के परिणामस्वरुप किसी मूवमेन्ट रिपोर्ट की विधिमान्यता गंतव्य पर पहुंचने से पूर्व उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के भीतर समाप्त हो जाती है, तो इन परिस्थितियों में आसवक, विधिमान्यता समाप्त होने के कारण का उल्लेख साक्ष्य सहित करते हुये आवेदन पत्र उक्त मार्ग के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष विधिमान्यता बढ़ाये जाने हेतु वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसका परीक्षण करने के पश्चात संबंधित जिला आबकारी अधिकारी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के 12 घन्टे के भीतर प्राक्कलित शेष दूरी के लिए ऊपर सारिणी के स्लैब में दी गयी सीमा के अनुसार विधिमान्यता बढ़ायेगा। जिला आबकारी अधिकारी विधिमान्यता बढ़ाये जाने के कारण तथा विवरण की प्रविष्टि वेबसाइट पर करेगा। आसवक, जिला आबकारी अधिकारी की ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर “पॉवर अल्कोहल मूवमेन्ट अमेंडमेण्ट रिपोर्ट” प्रपत्र पी.ए.एम.आर.-2 में जनरेट करेगा, जिसे परेषण के साथ रखा जाएगा। यदि जिला आबकारी अधिकारी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के 12 घन्टे के भीतर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड नहीं करता है तो आसवक स्वघोषणा के आधार पर शेष दूरी के अनुसार विधिमान्यता बढ़ाते हुये ‘पॉवर अल्कोहल मूवमेन्ट अमेंडमेण्ट रिपोर्ट” प्रपत्र पी.ए.एम.आर.-2 में जनरेट कर सकता है।

(9) पावर अल्कोहल मूवमेन्ट रिपोर्ट के अधीन पारेषित पावर अल्कोहल को गंतव्य स्थल के अतिरिक्त कहीं भी उतारा नहीं जायेगा। पावर अल्कोहल के परेषण की प्राप्ति के पश्चात् 24 घंटे के भीतर प्राप्तकर्ता को पोर्टल पर परेषण की प्राप्ति की पुष्टि करना आवश्यक होगा।

(10) पावर अल्कोहल की सम्पूर्ण मात्रा, एक बार में ही पारेषित की जाएगी और उसे परिवहन के दौरान खोला नहीं जाएगा। “पावर अल्कोहल मूवमेन्ट रिपोर्ट” अथवा “पॉवर अल्कोहल मूवमेन्ट अमेंडमेण्ट रिपोर्ट” में निर्धारित मार्ग से पथान्तरण नहीं किया जाएगा। उनका उल्लंघन किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(11) यदि पावर अल्कोहल मूवमेन्ट रिपोर्ट का प्रयोग एक से अधिक बार किया जाता है तो ऐसे कपट के लिए सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

नियम-7-अन्य अनुदेश

(1) आबकारी आयुक्त पावर अल्कोहल के आयात, निर्यात, अभिवहन एवं आन्तरिक परिवहन से संबंधित मामलों में उपयुक्त अनुदेश जारी कर सकता है और ऐसे अनुदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) पावर अल्कोहल मूवमेण्ट रिपोर्ट और पावर अल्कोहल मूवमेण्ट अमेंडमेण्ट रिपोर्ट का सतत् अनुश्रवण, आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त तथा प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(3) पावर अल्कोहल के आयात, निर्यात, अभिवहन एवं आन्तरिक परिवहन से संबंधित पूर्ववर्ती नियमों अथवा आदेश या किसी उपबन्ध के मध्य कोई विरोधाभास होने की स्थिति में इस नियमावली का उपबन्ध अभिभावी होगा।

Footnote


[1] सरकारी गजट, उत्‍तर प्रदेश, असाधारण, भाग-4, खण्ड (क) दिनांक 12 सितम्‍बर, 2019 में प्रकाशित।