Table of Contents
- 1. थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण/नवीन स्वीकृति
- 2. थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया और फीस
- 3. थोक अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस और प्रतिभूति का निर्धारण
- 4. विशेष प्रावधान (Special Provisions)
- 5. थोक अनुज्ञापनों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र (Required Certificates for Wholesale Licenses)
- 6. इंडेंटिंग और आपूर्ति से संबंधित प्रावधान
1. थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण/नवीन स्वीकृति
वर्ष 2025-26 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों (CL-2, FL-2, FL-2B) के अनुज्ञापियों द्वारा 2026-27 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा, यदि वे निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों/प्रतिबंधों से सहमत हों। (प्रस्तर 1.12.1, पृष्ठ 48)
वर्ष 2025-26 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 2026-27 हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा: (प्रस्तर 1.12.1, पृष्ठ 48-49)
- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु संबंधित थोक अनुज्ञापन की नवीन स्वीकृति हेतु आवश्यक अर्हताएं पूर्ण हों।
- अंतिम व्यपगत मास (last lapsed month) तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।
- वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।
- अनुज्ञापी के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2025-26 में न पायी गयी हो।
- अनुज्ञापी को इस आशय का ₹10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा, जिसका प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसमें यह घोषित हो कि वह वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित समस्त देयताएं देने को तैयार है, तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। शपथ पत्र में यह भी घोषित करना होगा कि अनुज्ञापी थोक अनुज्ञापन के लिए आवश्यक सभी अर्हताएं रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2026 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2026-27 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में अनुज्ञापी वर्ष 2025-26 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।
- नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार और उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया गया है। (प्रस्तर 1.12.1, पृष्ठ 49)
- नए थोक अनुज्ञापनों (C.L.-2, F.L.-2, F.L.-2B) के आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस ₹1,50,000/- निर्धारित की गई है। (प्रस्तर 1.12.3, पृष्ठ 49)
2. थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया और फीस
- आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों और वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर थोक अनुज्ञापनों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जाएंगे । (प्रस्तर 1.12.2 (1), पृष्ठ 49)
- इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें शपथ-पत्र और संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा। (प्रस्तर 1.12.2 (2), पृष्ठ 49)
- आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 7 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लिया जाएगा, और इसके बाद निर्धारित लाइसेंस फीस की धनराशि 3 बैंक कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जाएगा । (प्रस्तर 1.12.2 (2), पृष्ठ 49)
- प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं माध्यम से अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति की तिथि से 15 बैंक कार्य दिवस तक जमा की जा सकेगी। (प्रस्तर 1.12.2 (2), पृष्ठ 49)
- निर्धारित अवधि तक प्रतिभूति का अंतर जमा न करने पर ₹2,000/- प्रति दिवस की दर से अर्थदण्ड आरोपित होगा । (प्रस्तर 1.12.2 (2), पृष्ठ 49)
- नवीनीकरण निरस्त होने पर, अनुज्ञापी की वर्ष 2025-26 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत और वर्ष 2026-27 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी । (प्रस्तर 1.12.2 (3), पृष्ठ 49)
- थोक अनुज्ञापनों की नवीनीकरण फीस भी ₹1,50,000/- निर्धारित है । (प्रस्तर 1.12.4, पृष्ठ 50)
- थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर प्रोसेसिंग फीस देय नहीं होगी। (प्रस्तर 1.12.4, पृष्ठ 50)
3. थोक अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस और प्रतिभूति का निर्धारण
- नियत लाइसेंस फीस (Fixed License Fee): C.L.-2, F.L.-2, और F.L.-2B हेतु संपूर्ण वित्तीय वर्ष या इसके किसी भाग के लिए ₹2,00,000/- निर्धारित की गई है। (प्रस्तर 1.12.6(1)(क), पृष्ठ 50)
- अतिरिक्त लाइसेंस फीस (Additional License Fee):
- C.L.-2 हेतु: 36% v/v तीव्रता की देशी मदिरा/U.P.M.L. पर ₹0.95/- प्रति बल्क लीटर की दर से। (प्रस्तर 1.12.6(ख), पृष्ठ 50)
- F.L.-2 हेतु: मांग पत्र में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क के 0.40 प्रतिशत की दर से। (प्रस्तर 1.12.6(ख), पृष्ठ 50)
- F.L.-2B हेतु: कुल प्रतिफल शुल्क के 0.50 प्रतिशत की दर से। (प्रस्तर 1.12.6(ख), पृष्ठ 50)
- मांग पत्रों के सापेक्ष जमा की गयी अतिरिक्त लाइसेंस फीस में नियत लाइसेंस फीस (₹2,00,000/-) का समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। (प्रस्तर 1.12.6(ख), पृष्ठ 51)
- प्रतिभूति धनराशि (Security Amount): सामान्य थोक अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि ₹5.0 लाख निर्धारित है (प्रस्तर 1.12.6(ग), पृष्ठ 51)। आसवनियों/यवासवनियों को स्वीकृत होने वाले थोक अनुज्ञापनों हेतु ₹1.0 लाख निर्धारित की जाती है। (प्रस्तर 1.12.6(ग), पृष्ठ 51)
- प्रतिभूति या उसका अंतर केवल आबकारी आयुक्त को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। (प्रस्तर 1.12.6, पृष्ठ 51)
4. विशेष प्रावधान (Special Provisions)
- F.L.-2/F.L.-2B अनुज्ञापन प्रदेश में स्थापित भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर उत्पादक आसवनियों/यवासवनियों के पक्ष में भी स्वीकृत किए जा सकेंगे। (प्रस्तर 1.12.5(क), पृष्ठ 50)
- C.L.-2 अनुज्ञापन प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा/U.P.M.L. उत्पादक आसवनियों के पक्ष में भी स्वीकृत किए जा सकेंगे। (प्रस्तर 1.12.5(क), पृष्ठ 50)
- C.L.B-2 और F.L.-3A अनुज्ञापियों के पक्ष में C.L.-2, F.L.-2, F.L.-2B अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। (प्रस्तर 1.12.5(क), पृष्ठ 50)
- F.L.-2B अनुज्ञापनों पर वाइन और F.L.-2 अनुज्ञापनों पर एल.ए.बी. (L.A.B.) की बिक्री भी अनुमन्य रहेगी। (प्रस्तर 1.12.5(ख) और (ग), पृष्ठ 50)
5. थोक अनुज्ञापनों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र (Required Certificates for Wholesale Licenses)
- हैसियत प्रमाण पत्र/धारित संपत्ति प्रमाण पत्र:
- C.L.-2 हेतु ₹50 लाख और FL-2 एवं FL-2B हेतु ₹60 लाख मूल्य के हैसियत प्रमाण पत्र अथवा धारित संपत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगे। (प्रस्तर 1.12.6(1)(घ), पृष्ठ 51)
- आसवनियों/यवासवनियों को स्वीकृत होने वाले सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों की स्वीकृति/नवीनीकरण के प्रकरणों में आवेदक का आसवनियों/यवासवनियों के निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत् प्राधिकृत होना अनिवार्य होगा। (प्रस्तर 1.12.6(2), पृष्ठ 51)
- आसवनियों/यवासवनियों को स्वीकृत होने वाले सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों की स्वीकृति/नवीनीकरण के प्रकरणों में आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। (प्रस्तर 1.12.6(3), पृष्ठ 51)
- आवेदकों (फर्म/व्यक्ति) को विगत कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणी (ITR) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (आसवनी/यवासवनी के प्रकरणों को छोड़कर)। (प्रस्तर 1.12.6(4), पृष्ठ 51)
6. इंडेंटिंग और आपूर्ति से संबंधित प्रावधान
- देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल./विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन की समस्त फुटकर दुकानों द्वारा C.L.-2/F.L.-2/F.L.-2B पर ऑनलाइन इंडेंट प्रस्तुत किए जाएंगे, और इंडेंट प्रस्तुत करते समय ही थोक अनुज्ञापनों को अनिवार्यतः विभाग द्वारा विहित बैंक के पूल एकाउंट में ऑनलाइन भुगतान किए जाने की व्यवस्था पोर्टल पर विकसित की जाएगी। (प्रस्तर 1.15.1(23), पृष्ठ 73)
- देशी मदिरा उत्पादक आसवनी यह सुनिश्चित करेगी कि देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति इंडेंट प्राप्ति से 03 कार्य दिवस के अंदर हो जाए। (प्रस्तर 1.1.8, पृष्ठ 5)
- आपूर्ति में विलंब होने पर इंडेंट में वांछित निकासी में सन्निहित राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर से आसवनी पर प्रतिदिन जुर्माना आरोपित होगा। (प्रस्तर 1.1.8, पृष्ठ 5)
- देशी मदिरा फुटकर दुकानों द्वारा किसी एक आसवनी के यू.पी.एम.एल. एवं/अथवा शीरा आधारित समस्त ब्राण्डों की निकासी अपने मासिक एम.जी.क्यू. के अधिकतम 75 प्रतिशत तक ही ली जाएगी। शेष 25 प्रतिशत निकासी अन्य आसवनी/आसवनियों से लिया जाना अनिवार्य होगा। (प्रस्तर 1.1.9, पृष्ठ 5-6)
- थोक अनुज्ञापनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मांग पत्रों के सापेक्ष मदिरा मूल्य एवं टी.सी.एस. आदि (कुल देय प्रतिफल शुल्क को छोड़कर) की धनराशियाँ आपूर्तक/आसवक़ को पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन हस्तांतरित करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। (प्रस्तर 1.16(24), पृष्ठ 74)
- किसी जिले की विशेष परिस्थितियों के कारण यदि फुटकर दुकानों को आपूर्ति सीमावर्ती किसी जनपद के C.L.-2/F.L.-2/F.L.-2B से कराए जाने की अपरिहार्यता उत्पन्न होती है, तो आबकारी आयुक्त द्वारा आपूर्तक जनपद के थोक अनुज्ञापनों को पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। (प्रस्तर 1.12.7, पृष्ठ 52)
- बॉण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों आदि से एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य किए जाएंगे। (प्रस्तर 1.16(4), पृष्ठ 70)