संख्या-24879-27174/टास्क फोर्स-158(खण्ड-2)/IESCMS/ पोर्टल/ एफ.एल. पेड इण्डेटिंग/2024-25/दिनांक फरवरी 01, 2025
- समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उ.प्र.।
- समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी, उ.प्र.।
- समस्त एफ.एल.-2,एफ.एल.-3/3ए एवं एफ.एल.-1/1ए अनुज्ञापी, उ.प्र.।
विषय:- विदेशी मदिरा Paid indenting की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक विदेशी मदिरा सप्लाई चेन में Paid Indenting की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु सेवा प्रदाता (ओएसिस) से हुये सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात् Indent and Dispatch की सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु FL3/3A to FL2 (without accidental cases), FL3/3A to FL1/1A (without accidental cases) एवं FL1/1A to FL2 (without accidental cases) के रूप में Process Flow तैयार कर यथोचित व्यवस्था विकसित की गयी है। इस क्रम में अवगत कराना है कि सेवा प्रदाता (ओएसिस) द्वारा विकसित की गयी व्यवस्था के अनुसार दिनांक 04.02.2025 तथा 05.02.2025 की मध्यरात्रि 12:00 बजे (कटऑफ डेट) के पश्चात् एफ. एल.-2 अनुज्ञापनों द्वारा आसवनी में लगाये जाने वाले समस्त इण्डेंट तभी लगाये जा सकेंगे जबकि उसमें निहित कुल प्रतिफल शुल्क का अंश, राजकोष संबंधी अग्रिम खाते से कटौती कर ली गयी हो। अतः कटऑफ डेट के पश्चात् पेड इण्डेंटिग की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी, उससे पूर्व लगाये गये वर्तमान Unpaid इण्डेंट स्वतः निष्क्रिय हो जायेंगे तथा सेवित करने योग्य नहीं रह जायेंगे।
संदर्भित प्रक्रिया अपनाये जाने के पूर्व, सर्वप्रथम आसवनी स्तर पर तीन प्रकार के पृथक-पृथक एडवांस अकाउंट की व्यवस्था पोर्टल पर रहेगी। इनमें से दो अकाउंट notional credit के रूप में प्रदर्शित होंगे, जिसमें कोई वास्तविक धनराशि जमा नहीं की जायेगी। उपरोक्त दोनों एकाउण्ट्स में इण्डेंट संबंधी प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो कि इण्डेंटकर्ता द्वारा राजकोष में जमा की जायेगी, के इण्डेंटवार समायोजन के उपरान्त एक नोशनल क्रेडिट के रूप में प्रदर्शित होगी। एफ० एल.-2 अनुज्ञापनों द्वारा लगाये जा रहे सभी इण्डेंट पर उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि का समायोजन तभी होगा जबकि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उक्त इण्डेंट को Approve कर अग्रसारित किया जायेगा एवं आसवनी के संबधित नोशनल खाते में तभी प्रदर्शित होगा जबकि संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त आसवनी द्वारा उक्त इण्डेंट को एक्सेप्ट किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त आसवनी में अनुरक्षित तीसरा अकाउंट आसवनी द्वारा वास्तविक रूप में राजकोष में जमा किया गए धनराशि को प्रदर्शित करेगा, जिसे RAC के रूप में चिन्हित किया गया। वर्तमान में जारी व्यवस्था हेतु क्रियान्वित एडवांस एकाउण्ट के अन्तर्गत प्रतिफल शुल्क के लेखाशीर्षक की अवशेष धनराशि कटऑफ डेट के उपरान्त RAC एकाउण्ट में स्वतः Carry Forward हो जायेगी। तीनों एडवांस अकाउंट का विवरण निम्नानुसार है-
(क) RAC: FL3/FL3A से अपने रिमोट FL1/1A को निकासी देने के लिए आसवनी द्वारा जमा की गयी वास्तविक धनराशि का Credit एवं Debit का लेखा-जोखा।
(ख) NAC-1: एफ.एल.-2 द्वारा FL3/3A पर इन्डेन्ट लगाने एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के अग्रसारण के उपरान्त जब संबंधित आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा इण्डेंट को Accept किया जायेगा तब उक्त इण्डेंट में निहित राजस्व के समतुल्य धनराशि आसवनी के NAC-1 में नोशनल क्रेडिट के रूप में प्रदर्शित होगी एवं तत्संबंधी इण्डेंट की निकासी के सापेक्ष डेबिट होगी। उपरोक्तानुसार क्रेडिट एवं डेविट का लेखा-जोखा NAC-1 में प्रदर्शित होगा।
(ग) NAC-2: FL-2 द्वारा FL1/1A पर इन्डेन्ट लगाने एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के अग्रसारण के उपरान्त जब संबंधित FL1/1A के जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा इण्डेंट को Accept किया जायेगा, तब उक्त इण्डेंट में निहित राजस्व के समतुल्य धनराशि संबंधित आसवनी के NAC-2 में नोशनल क्रेडिट के रूप में प्रदर्शित होगी एवं आसवनी से FL1/1A हेतु की जाने वाली निकासी के सापेक्ष डेबिट होगी। उपरोक्तानुसार क्रेडिट एवं डेबिट का लेखा-जोखा NAC-2 में प्रदर्शित होगा।
विदेशी मदिरा का इन्डेन्ट लगाए जाने एवं इसे सेवित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सम्बंधित द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना होगा-
FL2 से FL3/3A को इन्डेन्ट लगाने एवं FL3/3A द्वारा इनको सेवित करने के प्रकरणों में
1. एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों हेतु निर्देश
(i) सर्वप्रथम एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों द्वारा अपने लॉग-इन के अन्तर्गत आसवनी (एफ.एल.-3/3ए) में इण्डेंट प्रस्तुत करने हेतु एडवांस एकाउण्ट में निर्धारित प्रतिफल शुल्क आदि के लेखाशीर्षकों में धनराशि जमा की जायेगी, जिसके Successful Transaction के उपरान्त जमा धनराशि एफ.एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट में क्रेडिट हो जायेगी।
(ii) इसके उपरान्त एफ.एल.-2 द्वारा पेड इण्डेंट विकल्प के अन्तर्गत प्रदेश स्थित आसवनी (एफ.एल. -3/3ए) में वांछित ब्रॉण्ड/पेटियों का इण्डेंट लगाया जा सकेगा। एफ.एल.-2 अनुज्ञापी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित ब्रॉण्ड / पेटियों में निहित प्रतिफल शुल्क आदि के बराबर अथवा इससे अधिक धनराशि सम्बंधित एफ.एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट में उपलब्ध होने पर ही कोई इण्डेंट Submit किया जाये।
(iii) एफ.एल.-2 द्वारा इण्डेंट Submit करने के उपरान्त वह इण्डेंट एफ.एल.-2 के संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के लॉग-इन पर Approval हेतु प्रदर्शित होगा। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उक्त इण्डेंट का Approval करने के उपरान्त यह इण्डेंट संबंधित आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त के लॉग-इन पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध हो जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इण्डेंट Approval करते ही इण्डेंट में निहित प्रतिफल शुल्क आदि की कटौती एफ.एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट से हो जायेगी।
(iv) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उक्त इंडेंट को कारण अभिलिखित करते हुए Reject भी किया जा सकेगा।
(v) एफ.एल.-2 द्वारा एडवांस एकाउण्ट में जमा की गयी धनराशि एवं इण्डेंट के सापेक्ष हुयी कटौतियों का सतत अवलोकन किया जाये तथा किसी भी विसंगति के प्रकाश में आने पर अपने जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से टास्क फोर्स अनुभाग को सूचित किया जाये।
(vi) बॉण्ड अनुज्ञापनों एवं BIO-1/1A अनुज्ञापनों पर इण्डेंट लगाने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भाँति ही रहेगी। इस संबंध में FL-2 अनुज्ञापी को सचेत किया जाता है।
2. एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों के संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों हेतु निर्देश
(i) एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों द्वारा आसवनी (एफ. एल.-3/3ए) से निकासी प्राप्त करने हेतु लगाये गये समस्त इण्डेंट सर्वप्रथम संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के लॉग-इन में पेड इण्डेंट Approval Option के अन्तर्गत दिखायी देंगे। ऐसे इण्डेंट का जब जिला आबकारी अधिकारी द्वारा Approval कर दिया जायेगा, तब इण्डेंट में निहित प्रतिफल शुल्क आदि की कटौती एफ.एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट से हो जायेगी तथा वह आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त के लॉग-इन पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध हो जायेगा। यदि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण को अंकित करते हुए इण्डेंट को Reject किया जाता है तब वह आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त को अग्रसारित नहीं होगा तथा Reject किये गये इण्डेंट में सन्निहित प्रतिफल शुल्क आदि की कटौती एफ.एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट से नहीं होगी। Rejected Indent केवल देखें जा सकेंगे।
(ii) संबंधित एफ.एल.-2 के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि जो इण्डेंट उनके लॉग-इन पर पहले प्राप्त हुये है, उसका Approval/Rejection पहले किया जाये।
(iii) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वयं तथा एफ.एल.-2 के प्रभारी आबकारी निरीक्षक के माध्यम से निरन्तर एफ.एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट का निरीक्षण कराया जाये। इस दौरान जमा धनराशि तथा इण्डेंट के सापेक्ष हुयी कटौतियों का निरीक्षण करते समय यदि कोई विसंगति प्रकाश में आती है तो अविलम्ब टास्क फोर्स, अनुभाग को सूचित किया जाये।
(iv) समस्त जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने जनपद के एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों पर एक एडवांस एकाउण्ट पंजिका भी बनवायी जाये, जिसमें चालानवार जमा तथा इण्डेंटवार समस्त कटौतियाँ तिथिवार अंकित की जायें तथा स्वयं उनके द्वारा भी निर्धारित समयावधि पर उसका निरीक्षण किया जाये। इस विषय में संबंधित अनुभाग द्वारा विहित विस्तृत दिशा-निर्देश के आने के पूर्व निर्धारित समयावधि प्रति माह से अधिक न हो।
3. आसवनी (एफ.एल.-3/3ए) के सहायक आबकारी आयुक्त हेतु निर्देश
(i) एफ.एल.-2 द्वारा Submitted तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा Approved इण्डेंट अग्रेतर कार्यवाही हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त के लॉग-इन पर प्रदर्शित होंगे। ऐसे समस्त इण्डेंटों पर सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा निम्न कार्यवाही की जा सकेगी-
(a) Accept-किसी इण्डेंट को सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा Accept करने के उपरान्त इण्डेंट में निहित प्रतिफल शुल्क आदि आसवनी के NAC-1 एकाउण्ट में क्रेडिट हो जायेगी तथा उक्त इण्डेंट आसवनी यूजर के लॉग-इन पर निकासी की अग्रेतर कार्यवाही हेतु अग्रसारित हो जायेगा।
(b) Reject- किसी इण्डेंट को सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारण अंकित करते हुये Reject किया जा सकता है। Reject करते ही उक्त इण्डेंट पर अग्रेतर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा तथा इण्डेंट में निहित प्रतिफल शुल्क आदि एफ.एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट में वापस चली जायेगी। साथ ही इसकी सूचना एफ एल-2 अनुज्ञापी तथा एफ.एल.-2 के संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को उनके लॉग-इन पर उपलब्ध होगी।
(c) Hold-
(i) सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारण अंकित करते हुये किसी इण्डेंट हेतु Hold की Request सबमिट की जा सकेगी, जिसका Approval उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा किये जाने के उपरान्त उक्त इण्डेंट Hold किया जा सकेगा।
(ii) सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा Hold की Request किये जाने के बाद वह सम्बंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त के लॉग-इन पर Final Approval के लिए अग्रसारित हो जाएगा।
(iii) उप आबकारी आयुक्त द्वारा Hold की Request हेतु अग्रसारित किसी इंडेंट के Final Approval के पूर्व सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा अगला इंडेंट प्रोसेस नहीं किया जा सकेगा। केवल उसी इण्डेंट के लिये Hold की Request की जा सकेगी, जो Accept नहीं किये गये है अर्थात जो इण्डेंट Accept कर लिये गये है उनको Hold नहीं किया जा सकेगा।
(iv) उप आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त Hold-Request Approve किये जाने के बाद इंडेंट Hold बना रहेगा तथा सम्बंधित सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा FIFO के क्रम में अगले इंडेंट पर Action लिया जा सकेगा। उक्त होल्ड किये गए इंडेंट को सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा अपने विवेकानुसार कभी भी Release किया जा सकेगा, जिसके उपरान्त वही इंडेंट पुनः Hold नहीं किया जा सकेगा।
(v) उप आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त Hold-Request Reject किये जाने पर वह इंडेंट Queue में पूर्व स्थान पर बना रहेगा और ऐसे इण्डेंट पर सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी के लॉगइन पर Approve, Reject तथा Modify किये जाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
(vi) सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा द्वारा एक इंडेंट के लिए केवल एक बार Hold की Request की जा सकेगी।
(d) Modify- सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा किसी इण्डेंट को Accept करने के पूर्व Modify किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में किसी ब्रॉण्ड की पेटियों की केवल संख्या कम की जा सकेगी। Modify किये गये इण्डेंट में ब्रॉण्ड तथा पेटियों की संख्या के आधार पर शेष धनराशि एफ.एल. -2 के एडवांस एकाउण्ट में वापस चली जायेगी, जिसकी सूचना एफ.एल.-2 के जिला आबकारी अधिकारी को उनके लॉग-इन पर उपलब्ध होगी। Modify की प्रक्रिया के उपरान्त Modified इण्डेंट में शेष ब्रॉण्ड एवं पेटियों की संख्या में निहित प्रतिफल शुल्क आदि आसवनी के NAC-1 एकाउण्ट में क्रेडिट हो जायेगी, जो सहायक आबकारी आयुक्त के लॉग-इन पर प्रदर्शित होगा।
(e) Cancel-ऐसे इण्डेंट, जो यूजर के लॉग-इन पर Accept होने के लिये प्रदर्शित हो रहे है, उन्हें यूजर द्वारा Accept किये जाने से पूर्व सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा उप आबकारी आयुक्त के पास Cancellation Request प्रेषित की जा सकेगी जहाँ उप आबकारी आयुक्त द्वारा Cancellation Request Approve करने के बाद उक्त इन्डेन्ट Cancel हो जायेगा और NAC-1 एकाउण्ट में उक्त इन्डेन्ट के सापेक्ष हुआ Credit Revert होकर सम्बंधित एफ.एल.-2 के एडवांस अकाउंट वॉलेट में Credit हो जायेगा तथा इन्डेन्ट का Cancellation स्टेटस सम्बंधित एफ.एल.-2 के जिला आबकारी अधिकारी के लॉग-इन पर प्रदर्शित होगा।
(ii) सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा किसी भी इण्डेंट के संबंध में की जाने वाली उक्त समस्त कार्यवाहियाँ FIFO (First in First Out / प्रथम आगत प्रथम निर्गत) के अनुसार ही की जा सकेगी। अर्थात किसी इण्डेंट पर बिना कोई निर्णय लिये उससे अगले इण्डेंट पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।
(iii) सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा Accept किये गये समस्त इण्डेंट आसवनी यूजर को निकासी की अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध होंगे। जिस पर सर्वप्रथम PD-20 के आधार पर FLB-11 पास जारी किया जायेगा। FL-2 द्वारा प्रस्तुत उस इण्डेंट के सापेक्ष जारी FLB-11 में निहित प्रतिफल शुल्क आदि की कटौती NAC-1 एकाउण्ट से हो जायेगी, जिसका सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा सतत निरीक्षण किया जाये तथा किसी विसंगति के प्रकाश में आने पर तत्काल टास्क फोर्स, अनुभाग को सूचित किया जाये।
4. आसवनी (एफ.एल.-3/3ए) के यूजर हेतु निर्देश
(i) सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा Accept किये गये समस्त इण्डेंट आसवनी यूजर को इण्डेंट Acceptance Option के अन्तर्गत उपलब्ध होंगे, जिन्हें Accept कर आसवनी यूजर द्वारा निकासी की कार्यवाही की जायेगी। उक्त समस्त इण्डेंटों की निकासी की प्रक्रिया में जारी FLB-11 पास में सन्निहित प्रतिफल शुल्क आदि की कटौती NAC-1 एकाउण्ट से की जायेगी। इण्डेंटों की निकासी हेतु निम्न प्रक्रिया संचालित की जायेगी-
सर्वप्रथम यूजर PD-20 Generate करेगा, जिसे सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा Approve करने के बाद यूजर द्वारा FLB-11 पास तैयार किया जायेगा, जिसे सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा Approve करने के बाद NAC-1 से प्रतिफल शुल्क आदि की कटौती हो जायेगी। तत्पचात यूजर द्वारा ड्राफ्ट FL36 TP तैयार किया जायेगा, जिसे सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा Approve करने के बाद यूजर द्वारा Order Pickup करके फाइनल FL36 TP तैयार करके Submit किया जायेगा जो सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा अपने लॉग-इन से Approve करते ही Dispatch की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी और एफ.एल.-3/3 यूजर का स्टॉक Update हो जायेगा।
(ii) आसवनी यूजर को यह सुनिश्चित करना है कि सहायक आबकारी आयुक्त आसवनी द्वारा Accept किये गये समस्त इण्डेंटों में सन्निहित प्रतिफल शुल्क आदि NAC-1 में क्रेडिट हो गयी है। यदि किसी Accepted इण्डेंट के सापेक्ष प्रतिफल शुल्क आदि NAC-1 एकाउण्ट में क्रेडिट नहीं हुयी है, तो ऐसे इण्डेंट की निकासी नहीं की जायेगी तथा इसकी सूचना सहायक आबकारी आयुक्त आसवनी के माध्यम से टास्क फोर्स, अनुभाग को तत्काल प्रेषित की जायेगी।
(iii) आसवनी से CSD/Paramilitary हेतु की जाने वाली निकासी की व्यवस्था पूर्ववत विद्यमान रहेगी। उक्त निकासी हेतु प्रतिफल शुल्क की कटौती RAC के अन्तर्गत निर्धारित लेखाशीर्षक से की जायेगी।
FL2 से FL1/1A पर इन्डेन्ट लगाने एवं FL1/1A द्वारा इनके सेवित होने के प्रकरण में
1. एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों हेतु निर्देश
(i) सर्वप्रथम एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों द्वारा अपने लॉग-इन के अन्तर्गत एफ.एल.-1/1ए में इण्डेंट प्रस्तुत करने हेतु एडवांस एकाउण्ट में निर्धारित प्रतिफल शुल्क आदि के लेखाशीर्षक में धनराशि जमा की जायेगी, जिसके Successful Transaction के उपरान्त जमा धनराशि एफ.एल.-2 के लॉग-इन में एडवांस एकाउण्ट में क्रेडिट हो जायेगी।
(ii) इसके उपरान्त एफ.एल.-2 द्वारा पेड इण्डेंट विकल्प के अन्तर्गत एफ.एल.-1/1ए में वाँछित ब्रॉण्ड/पेटियों का इण्डेंट लगाया जायेगा तथा एफ.एल.-2 अनुज्ञापी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित ब्रॉण्ड/पेटियों में निहित प्रतिफल शुल्क आदि के बराबर अथवा इससे अधिक धनराशि एडवांस एकाउण्ट में उपलब्ध होने पर ही कोई इण्डेंट Submit किया जाये।
(iii) एफ.एल.-2 द्वारा इण्डेंट Submit करने के उपरान्त एफ.एल.-2 के संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के लॉग-इन पर वह इण्डेंट Approval हेतु प्रदर्शित होगा। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इण्डेंट Approve करते ही इण्डेंट में निहित प्रतिफल शुल्क आदि की धनराशि की कटौती एफ.एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट से हो जायेगी। संबंधित एफ.एल.-2 के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उक्त इण्डेंट का Approval करने के उपरान्त यह इण्डेंट संबंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी के लॉगइन पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध हो जायेगा।
(iv) एफ.एल.-2 द्वारा एडवांस एकाउण्ट में जमा की गयी धनराशि एवं इण्डेंट के सापेक्ष हुयी कटौतियों का सतत अवलोकन किया जाये तथा किसी भी विसंगति के प्रकाश में आने पर अपने जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से टास्क फोर्स अनुभाग को सूचित किया जाये।
(v) ऐसे समस्त एफ.एल.-1/1ए अनुज्ञापन, जो किसी मास्टर वेयर हाउस से संबद्ध हैं, विदेशी मदिरा पेड इण्डेंटिंग व्यवस्था लागू होने की तिथि से मास्टर वेयर हाउस से पृथक कर दिये जायेंगे तथा कट-ऑफ डेट से पूर्व लगे इण्डेंट, जिनकी कट ऑफ डेट तक निकासी नहीं की गयी होगी, उन्हें सेवित नहीं किया जा सकेगा।
2. एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों के संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों हेतु निर्देश
(i) एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों द्वारा एफ.एल.-1/1ए से निकासी प्राप्त करने हेतु लगाये गये समस्त इण्डेंट सर्वप्रथम संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के लॉग-इन पर पेड इण्डेंट Approval Option के अन्तर्गत दिखायी देंगे। ऐसे इण्डेंट का जब जिला आबकारी अधिकारी द्वारा Approval कर दिया जायेगा, तब वह इण्डेंट संबंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी के लॉग-इन पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध हो जायेगा तथा इसी समय इण्डेंट में निहित प्रतिफल शुल्क आदि की कटौती एफ.एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट से हो जायेगी। यदि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इण्डेंट को Reject किया जाता है तब वह एफ.एल. -1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी को अग्रसारित नहीं होगा तथा Reject किये गये इण्डेंट में सन्निहित प्रतिफल शुल्क आदि की कटौती एफ.एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट से नहीं होगी। Rejected इण्डेंट केवल देखे जा सकेंगे।
(ii) संबंधित एफ.एल.-2 के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि जो इण्डेंट उनके लॉग-इन पर पहले प्राप्त हुये है, उसका Approval/Rejection पहले किया जाये।
(iii) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वयं तथा एफ.एल.-2 के प्रभारी आबकारी निरीक्षक के माध्यम से निरन्तर एफ.एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट का निरीक्षण कराया जाये। इस दौरान जमा धनराशि तथा इण्डेंट के सापेक्ष हुयी कटौतियों का निरीक्षण करते रामय यदि कोई विसंगति प्रकाश में आती है तो अविलम्ब टास्क फोर्स, अनुभाग को सूचित किया जाये।
(iv) समस्त जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने जनपद के एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों पर एक एडवांस एकाउण्ट पंजिका भी बनवायी जाये, जिसमें चालानवार जमा तथा इण्डंटवार समस्त कटौतियाँ तिथिवार अंकित की जायें तथा स्वयं उनके द्वारा निर्धारित समयावधि पर उसका निरीक्षण भी किया जाये। इस विषय में संबंधित अनुभाग द्वारा विहित विस्तृत दिशा-निर्देश के आने के पूर्व निर्धारित समयावधि प्रति माह से अधिक न हो।
3. संबंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी हेतु निर्देश
(i) एफ.एल.-2 द्वारा Submitted तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा Approved इण्डेंट अग्रेतर कार्यवाही हेतु संबंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी के लॉग-इन पर प्रदर्शित होंगे। ऐसे समस्त इण्डेंटों पर संबंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जा सकेगी-
(a) Accept – किसी इण्डेंट को संबंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा Accept करने के उपरान्त इण्डेंट में निहित प्रतिफल शुल्क आदि एफ.एल.-1/1ए से संबंधित आसवनी के NAC-2 एकाउण्ट में क्रेडिट हो जायेगी तथा इंडेंट ब्राण्ड डिटेल के साथ सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी के लॉग-इन पर प्रदर्शित होगा तथा उक्त इण्डेंट संबंधित एफ.एल.-1/1ए यूजर के लॉगइन पर निकासी की अग्रेतर कार्यवाही हेतु अग्रसारित हो जायेगा।
(b) Reject- किसी इण्डेंट को संबंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण अंकित करते हुये Reject किया जा सकता है। Reject करते ही उक्त इण्डेंट पर अग्रेतर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा तथा इण्डेंट में निहित प्रतिफल शुल्क आदि एफ. एल.-2 के एडवांस एकाउण्ट में वापस चली जायेगी। साथ ही इसकी सूचना एफ.एल.-2 के संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को उनके लॉग-इन पर उपलब्ध होगी।
(c) Hold-
(i) संबंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण अंकित करते हुये किसी इण्डेंट हेतु Hold की Request सबमिट की जा सकेगी, जिसका Approval उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा किये जाने के उपरान्त उक्त इण्डेंट Hold बना रहेगा।
(ii) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा Hold की Request किये जाने के बाद वह सम्बंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त के लॉग-इन पर Final Approval के लिए अग्रेशित हो जाएगा।
(iii) उप आबकारी आयुक्त द्वारा Hold की Request हेतु अग्रेशित किसी इंडेंट के Final Approval के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अगला इंडेंट process नहीं किया जा सकेगा। केवल उसी इण्डेंट के लिये Hold की Request की जा सकेगी, जो Accept नहीं किये गये है अर्थात जो इण्डेंट Accept कर लिये गये है उनको Hold नहीं किया जा सकेगा।
(iv) उप आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त Hold-Request Approve किये जाने के बाद इंडेंट Hold बना रहेगा तथा सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा FIFO के क्रम में अगले इंडेंट पर Action लिया जा सकेगा। उक्त होल्ड किये गए इंडेंट को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार कभी भी Release किया जा सकेगा, जिसके उपरान्त वही इंडेंट पुनः Hold नहीं किया जा सकेगा।
(v) उप आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त Hold-Request Reject किये जाने पर वह इंडेंट Queue में पूर्व स्थान पर बना रहेगा और सम्बंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी के लॉग-इन पर प्रदर्शित होगा। ऐसी स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उक्त इंडेंट को मात्र Accept अथवा Reject किया जा सकेगा।
(vi) संबंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एक इंडेंट के लिए केवल एक बार Hold की Request की जा सकेगी।
(vii) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी के लॉग-इन पर इण्डेट Modification की सुविधा नहीं है, अतः इंडेंट Acceptance सावधानीपूर्वक किया जाना होगा।
एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि Accept किये गये समस्त इण्डेंटों में सन्निहित प्रतिफल शुल्क आदि NAC-2 में क्रेडिट हो गयी है। यदि किसी Accepted इण्डेंट के सापेक्ष प्रतिफल शुल्क आदि NAC-2 एकाउण्ट में क्रेडिट नहीं हुयी है, तो ऐसे इण्डेंट की निकासी नहीं की जायेगी तथा इसकी सूचना जिला आबकारी अधिकारी द्वारा टास्क फोर्स, अनुभाग को तत्काल प्रेषित की जायेगी।
4. एफ.एल.-1/1ए के यूजर हेतु निर्देश
संबंधित एफ.एल.-1/1ए के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इन्डेन्ट Accept करने के बाद सभी इंडेंट एफ.एल.-1/1ए अनुज्ञापन के लॉग-इन पर Accepted के रूप में प्रदर्शित होगा जहाँ एफ.एल.-1/1ए यूजर द्वारा निकासी की अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। इण्डेंटों की निकासी हेतु निम्न प्रक्रिया संचालित की जायेगी-
सर्वप्रथम यूजर द्वारा ड्राफ्ट TP तैयार कर सम्बंधित एफ.एल.-1/1ए के प्रभारी निरीक्षक के लॉग इन पर Approval के लिए अग्रेषित किया जाएगा। प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा Approve करने के बाद यूजर के लॉग-इन पर Order Pickup के लिए प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात यूजर द्वारा Order Pickup किया जायेगा और फाइनल Approval के लिए सबमिट किया जायेगा। सम्बंधित प्रभारी निरीक्षक द्वारा फाइनल TP Approve करते ही इंडेंट Dispatch की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी और एफ.एल.-1/1ए यूजर का स्टॉक Update हो जायेगा।
FL3/3A से FL1/1A को परेषण के प्रकरणों में
प्रस्तुत प्रकरण में FL3/3A यूजर को अपने Selected रिमोट FL1/1A के लिए PD-20 Generate करना होगा, जिसके उपरान्त सम्बंधित PD-20 सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी के लॉग-इन पर प्रदर्शित होगा, जहाँ सहायक आबकारी आयुक्त के पास दो विकल्प उपलब्ध होंगे-
(a) PD-20-FLB11 Approval आसवनी के यूजर द्वारा RAC अथवा NAC-2 एकाउण्ट का विकल्प चयनित कर PD-20 तथा FLB11 को Generate करने की कार्यवाही की जायेगी, जिनका क्रमशः सहायक आबकारी आयुक्त आसवनी द्वारा Approval किया जायेगा। इस प्रक्रिया में चयनित किये गये एडवांस एकाउण्ट से ब्रॉण्ड तथा पेटियों की संख्या के आधार पर प्रतिफल शुल्क की कटौती हो जायेगी। यूजर द्वारा Order Pic-up किया जाएगा और फाइनल FLB11 तैयार किया जायेगा, जिसे सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा Approve करते ही परेषण डिस्पैच किया जा सकेगा।
(b) Request For Clarification- सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा Request For Clarification का विकल्प चुनने पर सम्बंधित PD-20 पुनः FL3/3A यूजर के लॉग-इन पर प्रदर्शित होगा, जहाँ पर यूजर द्वारा PD-20 को Modify करके Submit किया जाएगा। तत्पश्चात PD-20 Approval के बाद Dispatch तक की प्रक्रिया पूर्व की भाँति संपादित की जायेगी।
2. Billing की व्यवस्था के संबंध में
इस संबंध में देशी मदिरा तथा बीयर पेड इण्डेंटिंग हेतु जारी इस कार्यालय के पत्रों क्रमशः परिपत्र संख्या-10424-98/ टास्क फोर्स-34 (B) / ट्रैक एण्ड ट्रेस/पोर्टल / सर्वर सुधार / सुझाव / 2018-19, दिनांक 21.02.2023 तथा परिपत्र संख्या-19758-19988/ टास्क फोर्स-158 (खण्ड-1)/IESCMS / पोर्टल / बीयर पेड इण्डेंटिंग / 2024-25, दिनांक 06.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) में दी गयी व्यवस्था विदेशी मदिरा पेड इण्डेंटिंग व्यवस्था भी यथावत लागू होगी। उक्त व्यवस्था निम्नानुसार है-
(a) TCS के संबंध में- “As Per communication received from the Tax authorities the TCS is to be calculated at prescribed percentage on full value of goods (including price components, as well as duty component) as provided in section 260C of the I.T. Act 1961 and it would be commensurate with the provision of Income Tax Act 1961.”
उपरोक्त दिशा-निर्देश आयकर विभाग से पृच्छा करने पर प्राप्त हुये हैं।
(b) Invoice Value के संबंध में- कर प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार “If the invoice is raised of the full amount goods (including price components, as well as duty component) with correct disclosure of the fact that duty component is to be transacted into treasury account directly and the price component (which also include the TCS components applicable with reference to total invoice value) is to be paid to the distillery and this information is duty discoursed in the final accounts/audit report of the distillery, prima facie, there is no apparent violation of any tax rules. स्पष्टतः पूर्ण मूल्य की Invoice Generate किये जाने पर कोई वैधानिक बाधा नहीं है।
उपर्युक्त परिपत्र सेवा प्रदाता (ओएसिस) द्वारा प्रस्तुत SoP को संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विदेशी मदिरा सप्लाई चेन में Paid indenting की उक्त व्यवस्था का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुये इसे सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।