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1- संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषाएं [1]

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली  में –

(क) “अधिनियम’’ का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,

(ख) “अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क’’ का तात्पर्य विदेशी मदिरा/बीयर के अधिकतम फुटकर मूल्य को दस रूपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के परिणाम स्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी/यवासवनी स्तर पर ही संदेय होगी एवं जो आसवनी/यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से पूर्व आसवनी/पूर्व यवासवनी मूल्य के अतिरिक्त वसूलीय होगी तथा जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी;

(ग) “अतिरिक्त लाइसेंस फीस’’ का तात्पर्य  एफ0एल0-2/ एफ0एल0-2बी के लाइसेंसधारी द्वारा जिला जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, के अतिरिक्त अन्य जिला, जिसके लिये एफ0एल0-2/ एफ0एल0-2बी लाइसेंस स्वीकृत नहीं हो सके हैं अथवा जहॉ आपूर्ति  में बाधा हो, में विदेशी मदिरा/बीयर की थोक आपूर्ति के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु प्रतिफल के रुप में उदग्रहणीय धनराशि से है, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार जमा करनी होगी;

(घ) “बीयर’’ में एल, स्टाउट, पोर्टर, साईडर तथा माल्ट से बनी सभी अन्य किण्वित मदिरा सम्मिलित है जिसकी एल्कोहालिक तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी तक है,

(ङ) “प्रतिफल फीस’’ का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा, वाइन, बीयर और कम तीव्रता के मादक पेयों के लिए राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित फीस से है, जो आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा कोषागार में जमा की जाएगी;

(च) “आबकारी वर्ष’’ का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,

(छ) “परिवार’’ का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और इसमें आश्रित माता-पिता भी सम्मिलित है, से है;

 (ज) “विदेशी मदिरा’’ का तात्पर्य भारत में आयातित स्प्रिट या मदिरा या भारत में निर्मित स्प्रिट या मदिरा से है जो इस प्रकार परिष्कृत या रंजित की गई हो कि भारत में आयातित मदिरा के स्वाद या रंग के सदृश हो और इसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका और लाइकर भी सम्मिलित है,

 (झ) “प्रपत्र’’ का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्‍न प्रपत्र से है,

 (ञ) ‘‘आयातक इकाई’’ का तात्पर्य ब्रांड मालिक या प्रमुख आयातक या देश में मदिरा आयात करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति या इकाई से है।

(ट) ‘‘व्यक्ति’’ का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने के समय पर 21 वर्ष की आयु से अन्यून हो और भारत का नागरिक हो,

(ठ) “लाइसेंस प्राधिकारी’’ का तात्पर्य आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है,

(ड) “लाइसेंस फीस’’ का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा-24क के अधीन विदेशी शराब के थोक विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाने के निमित्त प्रतिफलन से है जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व, ऐसी दरों पर अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से देय होगी जो कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाये,

 (ढ) “कम तीव्रता के मादक पेय’’ का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या किसी अन्य द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय।

(ण) ‘‘समुद्रपार आयातित मदिरा’’ का तात्पर्य  बीयर, स्प्रिट, वाइन्स और मदिरा जिन्हें भारत में मानव उपभोग के आशय से आयात किया गया हो और ऐसे आयातक पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन शुल्क देय हो।

(त) ‘‘पोर्टल’’ का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड करने के प्रयोजन से है,

(थ) “प्रतिभूति धनराशि’’ का तात्पर्य उस धनराशि से है जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी। प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी,

      परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद/ई-पेमेन्ट या राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक गारण्‍टी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय,

(द) “ऋणशोधन क्षमता’’ का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु किसी आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है,

(ध) “वाइन’’ का तात्पर्य द्राक्षासव या किसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त किण्वन से प्राप्त उत्पाद से है, जो प्राकृतिक हो या तेज की गई हो, और जिसकी अल्कोहलिक अंतर्वस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्प्रिट से अधिक न हो,

(2)    इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

3- लाइसेंस की अवधि [2]

लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष, अथवा उसका भाग, जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, किन्तु लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर अगले वर्ष के लिए ऐसे निबन्धन और शर्तो जैसा राज्य सरकार चाहे, पर नवीकरण अथवा विस्तारित किया जा सकेगा।

वि०म०-1 और वि०म०-1 क के लाइसेंस प्रचलित लाइसेंस फीस की दोगुनी धनराशि जमा करने पर दो वर्षों के लिए जारी किये जायेगें। परन्तु यह कि यह लाइसेंस सम्बन्धित वि०म० 3/वि०म०-3 क लाइसेंस की वैधता तक ही वैध होगा। नये लाइसेंस या लाइसेंस के नवीकरण या नया के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर स्वीकृत किया जाएगा।

4- विदेशी मदिरा, बीयर वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय के थोक लाइसेंस के प्रकार[3]

(1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिए छः प्रकार के लाइसेंस होंगे अर्थात्:-

(क) उत्तर प्रदेश में स्थित आसवनियों/यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस विनिर्माताओं को उनके अपने उत्पाद को पूर्व संदत्त प्रतिफल फीस पर थोक विक्रेताओं को बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0-1 में प्रदान किया जायेगा।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर स्थित आसवनियों, यवासवनियों तथा द्राक्षासवनियों द्वारा निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय  की थोक बिक्री के लिए उन विनिर्माताओं को जिनके द्वारा विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बोतल भराई के लिए प्रपत्र वि0म0-3क में लाइसेंस ले लिया गया है, प्रपत्र वि0म0-1क में लाइसेंस, पूर्व संदत्त प्रतिफल फीस पर अपने ऐसे उत्पादों को थोक विक्रय लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को बिक्रय करने के लिए प्रदान किया जायेगा।

(ग) फुटकर लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को विदेशी मदिरा, वाइन, कम तीव्रता के मादक पेय  एवं समुद्रपार विदेशी मदिरा तथा वाइन की थोक बिक्री के लिये प्रपत्र वि0म0-2 में लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा।

(घ) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय और समुद्रपार विदेशी मदिरा की सेना/अर्द्ध सैनिक बलों के थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0 म0-2क में लाइसेंस दिया जायेगा।

(ङ) फुटकर लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को बिक्री के लिए बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) के साथ−साथ आयातित बीयर/ कम तीव्रता के मादक पेय की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र वि0म0-2ख में लाइसेंस दिया जायेगाः परन्तु यह कि वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति कॉच की बोतलों में सिविल/सेना/अर्ध सैनिक बलों के लिए अनुज्ञेय होगी।

(च) प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 में लाइसेंस, आयातक इकाई को अन्य देशों से समुद्रपार विदेशी मदिरा के थोक विक्रय के लिए गोदाम खोलने के लिए प्रदान किया जायेगा। अन्य देशों से यह समुद्रपार विदेशी मदिरा, समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली, 2003 के अधीन मंगायी जायेगी;

        राज्य के किसी कस्‍टम बाण्ड के माध्‍यम से समुद्रपार आयातित मदिरा का कारबार करने वाली आयातक इकाईयों को राज्य के थोक अथवा विहित फुटकर लाइसेंसों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री करने हेतु बी0आई0ओ0­1 लाइसेंस प्राप्त करना  अनिवार्य होगा।

(2) आयात करने वाली पूर्वोक्त इकाइयाँ निम्‍नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगीः-

(क) उनके पास उत्तर प्रदेश समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधो के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश के भीतर कस्टम बांड वेयरहाउस या कस्टम बांड वेयर हाउस आवंटन स्थान होना चाहिए;

(ख) उन्हे राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित लाइसेंस फीस का संदाय और प्रतिभूति जमा किये जाने पर राज्य के भीतर आबकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

(एक)  राज्य के किसी कस्‍टम बाण्‍ड के माध्‍यम से समुद्रपार आयातित मदिरा का कारबार करने वाली आयातक इकाइयों को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित लाइसेंस फीस और प्रतिभूति जमा किये जाने पर राज्य के समुद्रपारीय थोक अथवा विहित फुटकर लाइसेंसो को प्रदान किया जायेगा। आयातित मदिरा की बिक्री करने हेतु बी0आई0ओ0 लाइसेंस जारी किया जायेगा;

(दो)   किसी जिला के बी0आई0ओ0 लाइसेंस के अधीन उसी जिला में स्थित मात्र एक कस्टम बाण्ड संबद्ध किया जायेगा, किन्तु किसी एक कस्टम बाण्ड में एक से अधिक आयातक इकाइयों द्वारा पृथक स्थान आबंटित कराकर उन्हें अपने बी0आई0ओ0 लाइसेंसो से लिंकड कराया जा सकता है;

(तीन) बी0आई0ओ0 लाइसेंस हेतु प्रस्‍तुत आवेदन पत्र के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्‍त संलग्‍न किये जाने वाले कस्‍टम बाण्‍ड का अपेक्षित विवरण एवं इसमें स्थान आवंटित होने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्‍येक बी0आई0ओ0 लाइसेंस के संचालन हेतु एक बन्धित मदिरा का गोदाम अनिवार्य होगा जिसका परिसर उसी जिला में और सम्बंधित कस्‍टम बाण्‍ड के परिसर से बाहर होगा। बी0आई0ओ0­1 लाइसेंस का संचालन उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) एवं समय-समय पर दिये गये अनुदेश के अनुसार किया जायेगा।

(चार)  उत्‍तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत समस्‍त आयातक इकाईयों द्वारा राज्य में अवस्थित अपने बी0आई0ओ0 से राज्य के बाहर के किसी थोक विक्रेता/ फुटकर विक्रेता (कस्‍टम बाण्‍ड को छोडकर) जिसके पास विधिमान्य आयात परमिट हो, सीमा शुल्क संदाय करेगा। संदत्त मदिरा के निर्यात हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से ऑनलाइन निर्यात परमिट अनिवार्य रुप से प्राप्‍त किया जायेगा और संबंधित मदिरा की निकासी (निर्यात) केवल उत्‍तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल द्वारा निर्गत परिवहन पास के माध्‍यम से की जायेगी। उक्‍त निकासी, निर्यात राज्‍य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्‍त द्वारा विहित दर से परमिट फीस जमा कर की जायेगी।

 (पाँच) उत्‍तर प्रदेश के थोक लाइसेंसो और विहित फुटकर लाइसेंसो को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री किये जाने वाले समस्‍त ब्राण्‍डों एवं लेबिलों का प्रत्येक बी0आई0ओ0 लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस वार अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण, विहित ऑनलाइन प्रक्रिया एवं विहित शुल्‍क जमा कराते हुये कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु ब्राण्‍ड स्‍वामी अथवा भारत में संबंधित ब्राण्‍ड स्‍वामी का प्राधिकार पत्र/ब्राण्ड के प्रमुख आयातक अनिवार्य नहीं होगा।

(छ:) बी0आई0ओ0­1 लाइसेंस से कई गंतव्‍य स्‍थानों हेतु एक ही वाहन से मदिरा का परिवहन किये जाने की मंजूरी होगी।

(ग) उन्हे ऐसे कस्टम बान्ड वेयरहाउसों का विवरण घोषित करना होगा जिनमें मदिरा आयातित और भण्डारित की जायेगी;

(घ) उन्हें कस्टम बाण्ड से बाहर सम्बन्धित जिलों में ऐसे वेयर हाउस की घोषणा करनी होगी और तद्निमित्त आबकारी आयुक्त, का अनुमोदन प्राप्त करना होगा जिसमें कस्टम बाण्ड वेयर हाउसों से डी-बांडेड समुद्रपार विदेशी मदिरा उत्तर प्रदेश में विक्रय से पूर्व भण्डारित की जायेगी;

(ङ) आयातक इकाई, देश में किसी भी कस्टम बाण्ड से समुद्रपार विदेशी मदिरा को प्राप्त कर सकती है;

(च) वे राज्य के भीतर प्राधिकृत व्यक्तियों को बिक्री कर सकती है या राज्य के भीतर किसी अन्य आयातक इकाई को स्टाक अन्तरित कर सकती है या अन्य राज्य में स्थित अन्य कस्टम बॉन्डों को अन्तरित कर सकती है या अन्य राज्यों में प्राधिकृत व्यक्तियों को निर्यात कर सकती है;

(छ) समुद्रपार विदेशी मदिरा के ब्राण्डों का रजिस्ट्रीकरण ब्राण्ड स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रमुख आयातक या किसी अन्य प्राधिकृत आयातक इकाई द्वारा कराया जाएगा। इस तरह से रजिस्ट्रीकरण होने पर समस्त आयातक इकाइयॉ बिक्री एवं खरीद कर सकती हैं और इस प्रकार की प्रत्येक इकाई को पृथक रूप से रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नही होगी;

    परन्तु यह कि आयातक इकाईयों के कस्टम बाण्डों में संचित उन समस्त ब्राण्डों का भी निःशुल्क आँन-लाइन रजिस्ट्रीकरण कराया जायेगा, जिनकी बिक्री प्रदेश के थोक/फुटकर लाइसेंसधारियों को नही की जानी है;

(ज) वे राज्य में केवल रजिस्ट्रीकृत समुद्रपार विदेशी मदिरा के ब्रांडों की ही बिक्री करने के लिए प्राधिकृत होंगी;

(झ) आयातक इकाई का बी0आई0ओ0-1 लाइसेंस उसी जिले में स्थित मात्र एक कस्टम बाण्ड से सम्बद्ध होगा;

(ञ) आयातक इकाईयाँ जो:-

(एक) राज्य में सीधे अपने किसी कस्टम बाण्ड में मदिरा आयात करने अथवा;

(दो) अन्य राज्यों में प्रान्तों मे स्थित आयातक इकाईयों के कस्टम बाण्डों से मदिरा का स्थानान्तरण प्राप्त करने अथवा;

(तीन) अन्य राज्यों में स्थित किसी आयातक इकाई के कस्टम बाण्ड को मदिरा स्थानान्तरण करने अथवा

(चार) राज्य में स्थित अन्य आयातक इकाईयों के कस्टम बाण्ड में मदिरा के स्थानान्तरण करने का व्यवसाय कर रही हैं,

(पाँच)  प्रदेश में समुद्रपार आयातित मदिरा का किसी प्रकार से कार्य करने वाली इकाईयों को उत्‍तर प्रदेश के आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर विहित रजिस्ट्रीकरण फीस संदाय कर उन्हें रजिस्ट्रीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा।

5- लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र [4]

लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रारुप में आबकारी पोर्टल (www.upexciseportal.in) पर ऑन-लाइन किया जायेगा।

6- लाइसेंस की स्वीकृति [5]

(1) (क) विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी, जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जायेगा मध्‍य सत्र में थोक लाइसेंस के अनुमोदन के मामलों में त्रैमासिक आधार पर लाइसेंस फीस प्रभारित की जायेगी। परन्‍तु यह की जिस त्रैमास में लाइसेंस अनुमोदित हुआ है उस त्रैमास में लाइसेंस फीस भी जमा की जायेगी। लाइसेंस फीस के भुगतान और अघिमानतः ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि, सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा होने पर आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा। प्रपत्र वि0म0-2, वि0म0-2ख में लाइसेंस प्रत्येक जिले में होगा:

    परन्तु यह कि प्रपत्र वि0म0-1, वि0म0-1क तथा वि0म0-2क में लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु ऋणशोधन क्षमता प्रमाण अपेक्षित नहीं होगा।

      नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय  और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी  सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए हो, प्रतिग्राह्य होंगे।

  (कक) प्रपत्र वि0म0-2, और वि0म0-2ख और बी0आई0ओ0-1 लाइसेंस का नवीकरण आबकारी आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन कर सकेंगे;

    (ख) प्रपत्र वि0म0-2क में नया लाइसेंस देने के मामले में या जब उपर्युक्त किसी भी वर्ग का विद्यमान लाइसेंस रिक्त होता है (जिसमें नामान्तरण भी सम्मिलित है) और उसे जारी रखना तथा किसी अन्य के पक्ष में बन्दोबस्त करना आवश्यक समझा जाये तो आबकारी आयुक्त विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन लाइसेंस स्वीकृत/नामान्तरण कर सकते है;

(ग) प्रपत्र वि0म0-1 तथा वि0म0-1क में लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। इन लाइसेंसो को अगले तीन वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित देयताओं को जमा करने के पश्चात नवीकृत किया जायेगा। औचित्य एवं राजस्व हित के आधार पर उपरोक्त लाइसेंस आसवनी/यवासवनी परिसर के बाहर एक अथवा एक से अधिक संख्या में स्वीकृत किये जा सकेंगे:

          परन्तु यह कि यदि उक्त लाइसेंस के संचालन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं, तब नवीकरण के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(2) लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।

7– लाइसेंस हेतु पात्रता [6]

      प्रपत्र एफ0एल0-2 एवं एफ0एल0-2 ख में लाइसेंस किसे ऐसे व्यक्ति को दिया जायेगा, जो

(क) भारत का नागरिक हो,

या

भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हों जो भारत के नागरिक हों, दुकानों के आवंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा:

        परन्तु यदि यह कि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो तो उसके मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र (यदि कोई हो) के अनुसार वारिसों/परिवार के सदस्‍यों/ निकट सम्‍बन्धियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंस बना रहेगा लाइसेंसधारक के रुप में  बने रहने के लिए नामनिर्देशन शपथ­पत्र में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार विचारित किये जायेंगे।

       परन्तु अग्रतर यह कि मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ­पत्र की अनुपलब्धता के मामलों में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है।

      यदि लाइसेंस संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, उत्‍तरजीवी  व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधा‍री का नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों संयुक्‍त रूप से अलग-अलग दायी होंगे।

(ख) लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु से अधिक हो;

(ग) बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो;

(घ)  देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री का कोई लाइसेंस नहीं रखता हो;

(ङ) निम्‍नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात;

(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है;

(दो)  यह कि उपखण्ड (ङ)(एक) में दर्शित उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है;

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मन प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नही किया गया है;

(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहां का वह निवासी है, के जिला कलेक्‍टर या सम्‍बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्‍बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्‍त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्‍त के रैंक से अन्यून हो, द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नही है;

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप मे नियोजित नही करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला है। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय होने पर उसके प्राधिकृत बिक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा;

(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या राजकीय देयता का बकाया नहीं है;

(सात) यह है कि ऋणशोधक्षम, है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा;

(आठ) यह है कि आवेदक सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रीय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबंध/पटटा/ठेका निरस्त कर दिया जाये;

(नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय।

(दस)  यह कि वह लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अपने आवेदन के साथ पैन नं0 प्रस्तुत करेगा;

(ग्यारह) यह कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा अनुमोदित आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र धारक हो तथा उसकी शुद्ध हैसियत लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून दोगुनी धनराशि के समकक्ष होगी।

8– विदेशी मदिरा की आपूर्ति [7]

(क) लाइसेंसधारी अधिकतम खुदरा मूल्य दर्शाने वाली लेबिल वाली विहित क्षमता की बोतलों/टेट्रापैक्स में विदेशी मदिरा, केन/बोतलों में बीयर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय बोतलों में एक कोड, उस पर चिपकाया जाता है और विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त निर्माता आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों से या अन्य थोक दुकानों से प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) और ऐसे अन्य शुल्कों, करों, उपकरों को जो समय-समय पर उद्‌ग्रहणीय हों, अग्रिम रुप से तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक माध्यम से पूर्ण भुगतान कर प्राप्त करेगा।

(ख) एफ0एल0-2 व एफ0एल0-2ख लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी, और बी0आई0ओ0-1 से समुद्रपार विदेशी मदिरा आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित एम.आर.पी. प्रदर्शित करने वाले लेबिल व सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगी बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स में प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) और ऐसे अन्य शुल्कों, करों उपकरों जो समय-समय पर उद्‌ग्रहणीय हों, का अग्रिम रुप से तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पूर्ण भुगतान पर प्राप्त करेगा।

(ग) लाइसेंसधारी प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 में देश में किसी कस्टम बॉन्ड से समुद्रपार विदेशी मदिरा की खरीद कर सकता है।

(घ) प्रपत्र बी०आई०ओ०-1 में लाइसेंसधारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसी यथा विहित फीस के भुगतान पर आयात करने वाले राज्य के अभिहित द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समुद्रपार विदेशी मदिरा का निर्यात कर सकता है। यह निर्यात प्राधिकृत अधिकारी से आन-लाइन निर्यात परमिट प्राप्त कर आबकारी पोर्टल से जनित परिवहन पास के माध्यम से किया जायेगा।

(ङ) इस तरह के कस्टम बाण्डधारक, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित विवरण में मदिरा का राज्य में आयात और राज्य के बाहर निर्यात और अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

(च) आयातक इकाइयों में समुद्रपार विदेशी मदिरा के किसी प्रकार के ब्राण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन इन ब्राण्डों को अन्य राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में स्थापित कस्टम बाण्डों से उत्तर प्रदेश में समुद्रपार की विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन खरीद सकता है।

(छ) आबकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत आयातक इकाइयाँ राज्य के भीतर और राज्य के बाहर या राज्य के बाहर से राज्य के द्वारा समुद्रपार विदेशी मदिरा का कस्टम बाण्ड से कस्टम बाण्ड में किये गये अन्तरण का विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगी।

(ज) आबकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत तथा राज्य में कार्यरत आयातक इकाईयाँ, विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत अन्य राज्यों की आयातक इकाईयों से भी प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से मदिरा प्राप्त कर सकेंगी। रजिस्ट्रीकृत आयातक इकाइयों द्वारा अपने कस्टम बाण्ड में मदिरा प्राप्त व निकासी का विवरण री-वेयर हाउसिंग प्रमाण-पत्र सहित नियत समयावधि में पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

9- विक्रय का प्रकार [8]

(क) प्रपत्र वि०म०–1, वि०म०-1क में लाइसेंसधारी, उत्तर प्रदेश राज्य के थोक बिक्रेता (वि०म०- 2, वि०म०-2क, वि०म०-2ख) विदेशी मदिरा बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री करेगा और उनसे एक्स फैक्ट्री मूल्य/एक्स ब्रिवरी मूल्य और प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) या कोई अन्य कर या फीस, यदि कोई से अधिक वसूल नहीं करेगा।

परन्तु यह कि यदि किसी लाइसेंसधारी के पास उत्तर प्रदेश में विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली के अधीन जारी किए गए एफएल 3 या एफएल 3ए प्रपत्र में उसी स्थान पर एफएल 1 या एफएल 1 ए का लाइसेंस है, तो वह एफएल 3 या एफएल 3 ए परिसर से प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) या कोई अन्य कर या फीस, यदि कोई हो, के भुगतान पर सीधे प्रेषण कर सकता है।

(ख) (एक) प्रपत्र वि०म०-2क पर प्राप्त लाइसेंस द्वारा केवल वि०म०-9 लाइसेंस प्राप्त सेना कैन्टीनों/अर्द्ध सैनिक बलों की कैन्टीनों को विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय और समुद्रपार विदेशी मदिरा की बिक्री किया जायेगा, तथा वि०म०-9क को केवल रियायती रम की बिक्री किया जायेगा। वि०म०-2क लाइसेंसधारी वि०म०-1 या वि०म०-1क से वि०म० क्रय करते समय वि०म०-9क लाइसेंसधारियों द्वारा बिक्री की जाने वाली रम के मांग पत्र में अलग उल्लेख करेगा और विदेशी मदिरा-9 के अन्तर्गत बिक्री की जाने वाली स्प्रिट जिसमें रम, व्हिस्की, जिन ब्राण्डी सम्मिलित है, के लिए अलग मांग पत्र प्रस्तुत करेगा। थोक बिक्रय लाइसेंस प्राप्त परिसर में वि०म०-9क के अन्तर्गत विक्रय की जाने वाली रम का संचय अलग से करेगा।

(दो) लाइसेंसधारी अन्य राज्यों से आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसी आसवनियों या यवासवनियों के ब्राण्ड के रजिस्ट्रीकरण की सूची प्रस्तुत करेगा, और वि०म० की श्रेणी के अनुसार, वाइन में न्यूनतम अथवा एम. आर. पी. के प्रतिशत के अनुसार और बीयर व    एल.ए.बी. के तीव्रता के अनुसार सरकारी कोषागार में प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) ई पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करेगा, लाइसेंसधारी प्रतिफल फीस और आयात शुल्क का ई-चालान संबंधित जिलों के जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो प्रभार के वि०म०-1ख लाइसेंसधारी को आयात परमिट जारी करेगा। परेषण प्राप्त होने के बाद उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के नवीन कोड प्रत्येक बोतल/केन/ टेट्रापैक पर लगाकर वि०म०-2क लाइसेंसधारी को जारी करेगा।

(ग) (एक) प्रपत्र वि०म०-2 में लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, वाइन के साथ आयातित विदेशी मदिरा एवं वाइन तथा प्रपत्र वि०म०-2ख में लाइसेंसधारी बीयर या कम तीव्रता के मादक पेय के साथ आयातित बियर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री जिला के फुटकर लाइसेंसधारियों को करेगा

परन्तु यह कि बिना आबकारी आयुक्त की अनुज्ञा से अन्य जिला/ जिलों, जिसके लिये एफ0एल0-2/ एफ0एल0-2बी लाइसेंस स्वीकृत नहीं हो सके है, के फुटकर लाइसेंसधारियों को विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन या कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री नहीं की जायेगी। इस अतिरिक्त बिक्री के लिये अनुज्ञापी को अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करनी होगी।

(दो) प्रपत्र एफ0एल0-2 में लाइसेंसधारक विदेशी मदिरा, वाइन तथा एफ0एल0-2ख में लाइसेंसधारक बियर, कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की अधिकारिता के भीतर उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 और उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विकय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2020 के अधीन फुटकर लाइसेंसधारकों को करेगा, जब तक कि आबकारी आयुक्त द्वारा अन्यथा अनुमति नहीं दी जाती है।

(तीन) लाइसेंसधारी, प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 में समुद्रपार विदेशी मदिरा की बिकी थोक लाइसेंस धारकों को प्रपत्र वि०म०-2, वि०म०-2 क, वि०म०- 2 ख पर और उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2020 के अधीन राज्य के भीतर, फुटकर लाइसेंसधारकों को करेगा।

10- मदिरा की निकासी व परिवहन पास [9]

(1) थोक विकय की दुकान से मदिरा की निकासी परिवहन पास द्वारा आच्छादित होगी। मदिरा के परिवहन के लिये थोक लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में कम्प्यूटरजनित परिवहन पास तीन प्रतियों में तैयार करेगा। पहली प्रति मदिरा के क्रेता लाइसेंसधारी को दिया जायेगा और दूसरी प्रति संबंधित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को विलम्बतम 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा। परिवहन पास की तीसरी प्रति थोक लाइसेंसधारी अभिलेखार्थ सुरक्षित रखेगा।

परिवहन पास आबकारी विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा और ऑनलाइन सत्यापन को मदिरा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में पर्याप्त माना जाएगा।

(2) लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रारूप में दैनिक दुकानवार रजिस्टर अनुरक्षित करेगा तथा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त मांग पत्रों व कुल निकासी की सामयिक विवरणी जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित करेगा। राज्य में प्रभार, जोन के अन्य जनपदों के फुटकर या थोक विक्रय लाइसेंसधारियों को निकासी दिये जाने की दशा में लाइसेंसधारी उपर्युक्त विवरण की प्रति संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन प्रेषित करेगा व उसकी रसीद प्राप्त करेगा। ऐसी सूचनाओं को एम०आई०एस० (मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम) के माध्यम से उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

11- निरीक्षण

आबकारी निरीक्षक से अनिम्‍न पंक्ति के आबकारी अधिकारी को, जब कभी वह थोक विक्रय की दुकान का निरीक्षण करे, लेखों का परीक्षण करने और मदिरा के स्टाक की जाँच करने के लिए प्रत्येक सुविधा दी जायेगी।

12- अधिकतम थोक विक्रय मूल्य

आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से विदेशी मदिर, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स के अधिकतम थोक विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। अनुज्ञापी फुटकर विक्रेताओं से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेगा, अन्यथा वह दण्डनीय होगा।

13– अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का उत्तरदायित्व

थोक विक्रेता अनुज्ञापी स्‍वयं या उसके विक्रेता द्वारा तात्यर्पित इलेक्ट्रानिक माध्यम से लेखों, पंजिकाओं और अभिलेखों में की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता व प्रमाणिकता के लिये अनुज्ञापी पूर्णतः उत्तरदायी होगा और वह त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण हुई राजस्व की हानि की भरपाई के लिये उत्तरदायी होगा। अनुज्ञापी अभिलेखों की प्रविष्टियों को मिटाने के लिये अघिलेखन और सुधारात्मक द्रब्‍य का प्रयोग नहीं करेगा।

14- मदिरा का भण्डारण व निषेध [10]

(क) थोक लाइसेंसधारी विक्रेता विदेशी मदिरा, बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय, समुद्रपार विदेशी मदिरा सहित का भण्डारण अनुमोदित परिसर में ही होगा।

परन्तु यह कि प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 में लाइसेंस धारक आबकारी आयुक्त के अनुमोदन से विहित परमिट फीस के भुगतान के बाद समुद्रपार विदेशी मदिरा को डी-बॉन्डेड वेयर हाउस में संचित कर सकता है।

(ख) थोक विक्रय लाइसेंसधारी को मदिरा को तनु ब्लेंड या रंजित करने अथवा कोई रंजक, सुगंध या कोड जनित करने वाले यन्त्र अपने अनुज्ञापित परिसर में रखने की अनुमति नहीं है।

(ग) लाइसेंस का संचालन स्वयं लाइसेंसधारी द्वारा अथवा अपने अधिकृत विक्रेता के माध्यम से किया जायेगा तथा लाइसेंसधारी को लाइसेंस को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने या पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंसधारी के अधिकृत विक्रेता द्वारा इस नियमावली के उल्लंघन अथवा अनियमितता के लिए लाइसेंसधारी उत्तरदायी होगा।

(घ) लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर में कम्यूटर स्थापित करेगा और विहित प्रारूपों में समेकित सूचना संकलित करेगा एवं आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर इसे अपलोड करेगा।

15- निलम्बन, निरस्तीकरण और शास्तियाँ [11]

(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति की धनराशि का समपहरण कर सकता है-

(क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में विदेशी मदिरा, वाइन, बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की कोई ऐसी बोतल/केन/टेट्रापैक पाई जाय, जिस पर प्रतिफल शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाणस्वरुप आबकारी विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड नहीं लगा है।

(ख) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि पाई जाती है जिसके लिये कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है,

(ग) यदि लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के फुटकर विक्रेताओं से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करता है,

(घ) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अनधिकृत कोड जनित करने वाले यन्त्र स्प्रिट, रंग, एसेन्स आदि पाया जाता है,

(ङ) यदि लाइसेंसधारी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियॉ की गयी हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई है।

(च) यदि यह सिद्ध होता है कि थोक लाइसेंस को शिकमी किरायेदारी पर दिया गया है।

(छ) यदि अधिनियम व नियमों के उपबन्धों के विरूद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है,

(ज) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन करने के समय प्रस्तुत शपथ पत्र या आवेदन में किया गया कथन त्रुटिपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक पाया जाता है,

(झ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से लाइसेंस धारण किये हुये है।

(ञ) यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस फार्म में उल्लिखित शर्तों में से किसी का उल्लंघन करता है।

(ट) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का कोई जलापमिश्रण या अन्य उच्च पदार्थ का मिश्रण/मदिरा का तनुकरण उच्च श्रेणी की मदिरा के साथ निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन भी कार्यवाही की जायेगी।

(2) उपखण्ड-1 में उल्लिखित अनियमिततायें पाये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस निलम्बन / निरस्तीकरण और प्रतिभूति धनराशि के समपहरण हेतु कारण बताओ नोटिस एवं लाइसेंसधारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर उचित कार्यवाही करेगा। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी उपयुक्त आदेश जैसा वह ठीक समझे पारित करेगा।

(3) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी के निमित्त उसके द्वारा अथवा उसके विक्रेता द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ अथवा अनियमितताओं के फलस्वरूप हुई राजस्व की हानि की वसूली भी करेगा।

(4) थोक लाइसेंसों पर प्रशमन योग्य उल्लंघनों के मामलों में निम्‍नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपित की जायेंगी:-

क्र० सं० अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार प्रथम बार

(रु० में)

द्वितीय बार

(रु० में)

तृतीय बार

(रु० में)

1 बिक्री में वृद्धि हेतु फुटकर लाइसेंसधारी को प्रलोभन देना। 10,000 20,000 50,000
2 स्टॉक लेखानुसार न पाया जाना। 20,000 30,000 50,000
3 इण्डेण्ट रजिस्टर उचित ढंग से अनुरक्षित न किया जाना। 10,000 20,000 50,000
4 लाइसेंसप्राप्‍त परिसर के बाहर नियमानुसार निर्धारित बोर्ड न लगा होना। बोर्ड पर आवश्यक सूचनायें अंकित न होना। 10,000 15,000 20,000
5 सी0सी0टी0वी0 की समुचित व्यवस्था न होना अथवा इसका कार्यरत न होना। 10,000 20,000 30,000
6 निर्धारित समयान्‍तर्गत निकासी न दे पाना। 20,000 40,000 50,000
7 निर्धारित न्यूनतम स्टॉक न पाया जाना। 20,000 30,000 50,000
8 लाइसेंस प्रस्तुत न होना। 5,000 10,000 30,000
9 अप्राधिकृत विक्रेता द्वारा लाइसेंस का संचालन किया जाना। 5,000 10,000 20,000
10 साफ-सफाई की उचित व्यवस्था न होना। 5,000 10,000 15,000
11 परिसर का अनुमोदित न होना 10,000 25,000 50,000
12 बिना अनुमति के परिसर का विस्तार करना। 10,000 20,000 30,000
13 फुटकर दुकानवार दी गयी निकासी की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार मासिक सूचना समय से प्रेषित न किया जाना। 10,000 20,000 50,000
14 यदि स्‍टाक रजिस्‍टर मांगे जाने पर प्रस्‍तुत नहीं किया जाता है। 20,000 25,000 30,000
15 यदि स्‍टाक रजिस्‍टर अपूर्ण पाया जाता है। 10,000 15,000 20,000
16 किसी एक विशेष दुकान हेतु निर्गत मदिरा दूसरी दुकान पर सद्भावी कारणों से पायी जाती है। 25,000 50,000 लाइसेंस निरस्‍तीरण की कार्यवाही
17 अन्‍य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 01-16 तक पर न अंकित हो। 2,000 5,000 10,000

16- विखण्डन एवं अपवाद

(1) समय-समय पर यथासंशोधित उ०प्र० आबकारी (विदेशी मदिरा थोक का विक्रय) (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2001 तथा विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के संबंध में अन्य सभी नियमों का एतद्वारा विखण्डन किया जाता है।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट नियम के उपबन्धों के अधीन विदेशी मदिरा या बियर के थोक विक्रय अनुज्ञापन के लिये वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये पहले से निष्पादित व्यवस्थापन 31 मार्च, 2002 तक के लिये विधिमान्य होंगे और प्रवर्तन में बने रहेंगे।

FL-1- निबंधन और शर्ते [12]

1– विक्रय केवल अनुज्ञप्त परिसरों में किया जायेगा, देशी शराब को उन्हीं परिसरों में नहीं रखा जायेगा और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशिष्ट विदेशी ब्रांड के विक्रय को हानिकर होने के कारण प्रतिषिद्ध कर दिया है, तो उस ब्राण्ड को इस लाइसेंस के अधीन रखा तथा विक्रय नहीं किया जायेगा।

2- लाइसेंसधारी परिसर में अपनी दुकान सें संबंधित विदेशी शराब, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के अपने सभी स्टाक का भण्डारण करेगा, जिसके लिए वह इस लाइसेंस को धारण करता है।

3- लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय को संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा नही देगा, यदि ऐसे व्यक्ति का नाम अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त के समक्ष पहले पेश नहीं किया गया है और उसके द्वारा लाइसेंस पर पृष्ठांकित नहीं किया गया है।

4- राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित आकार/पैक के एस०के०यू० (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में बिक्री की जाएगी।

5– विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के विक्रय की अनुमति सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा विहित बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स के नहीं दी जायेगी।

6- केवल विदेशी शराब/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं को विक्रय किया जायेगा।

7- व्हिस्की की बिक्री तीव्रता 42 प्रतिशत वी०/वी० से कम नहीं होगी और जिन वोडका, रम और ब्रांडी में यह 36 प्रतिशत वी०/वी० से अधिक परन्तु 42 प्रतिशत वी०/वी० से कम हो सकती है। आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों को छोड़कर, स्प्रिट की तीव्रता को कम करना निषिद्ध है।

टिप्पणी-बोतल के लेबुल पर दर्शायी गई व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व ड्राई जिन की तीव्रता के अनुसार ही विक्रय की जायेगी।

8– अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्रा दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

9- बोतलों में भरने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रूप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय विदेशी शराब, बीयर, वाइन और कम तीब्रता के मादक पेय को बोतलों में भरना प्रतिषिद्ध है।

10- आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के सिवाय विदेशी शराब बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का मिश्रण करना प्रतिषिद्ध है ।

11- शराब में कोई औषधि द्रव्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा।

12- इस लाइसेंस द्वारा आच्छादित कारोबार को उप पटटा पर नहीं दिया जायेगा या अन्तरित नहीं किया जायेगा ।

13- दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सूचना पट्ट लगाया जायेगा, जिस पर विक्रेता का नाम तथा लाइसेंस प्राप्त थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने के प्राधिकृत विदेशी शराब का लाइसेंस प्राप्त थोक विक्रेता का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जायेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को भी प्रदर्शित करना होगा

“लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”

14- लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (प्रपत्र वि०म०-25) में ऐसे अदायगी पर कलेक्ट्रेट के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा, नियमित तथा यथार्थ लेख रखेगा और उन्हें पेश करने की मांग करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी की अध्यपेक्षा पर निरीक्षण के लिए उसे पेश करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के बाद दस दिनों से पहले कलेक्टर को इस लाइसेंस के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संव्यवहार को दर्शित करते हुये शुद्ध सार तथा ऐसा अन्य विवरण, जो समय-समय पर अपेक्षित किया जाये, प्रदान करेगा।

15– थोक विक्रय परिसर से विदेशी मदिरा का परिवहन एफ.एल.-36 पार पत्र द्वारा आच्छादित किया जायेगा, जिसे थोक विक्रय लाइसेंसधारी द्वारा कम्प्यूटर जनित तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जो अभिलेख के लिए उसकी एक प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा और दूसरी प्रतिलिपि क्रेता को तथा तीसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। पार-पत्र की वैधता की अवधि, गंतव्य स्थान पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम होगी। परिवहन पास ऑन-लाइन सत्यापित किए जाएंगे और शराब की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में ऑनलाइन सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा।

16- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंसप्राप्त परिसर में किसी प्रयोजन के लिए किसी संक्रामक या संसर्गज रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।

17- लाइसेंसधारी शराब के लिए वस्तु विनिमय में कोई वस्तु नहीं प्राप्त करेगा बल्कि अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से धन प्राप्त करेगा।

18- उत्तर प्रदेश में निर्मित शुल्क संदत्त भारत निर्मित विदेशी शराब, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का भारत के किसी भाग में निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा-

(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा।

(ख) अनुमति-पत्र में विनिर्दिष्‍ट होगा-

(एक) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्‍यक्ति या फर्म का नाम पता,

(दो) आयात की जाने वाली विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का विवरण तथा मात्रा,

(तीन) आयातक राज्‍य में प्रभार्य शुल्‍क की दर तथा यह तथ्‍य कि भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय या आयात उस राज्‍य में किया जाता है जिससे उत्‍तर प्रदेश राज्‍य ने बुक अन्‍तरण द्वारा शुल्‍क के समायोजन के लिए पारस्‍परिक व्‍यवस्‍था किया है।

(चार) आयातक राज्‍य में प्रभारित शुल्‍क की दर तथा यह तथ्‍य, कि इसे खण्‍ड (तीन) द्वारा आच्‍छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्‍य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।

(ग) अनुमति पत्र प्राप्त करने पर निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा-

(एक) जहाँ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख) (दो) द्वारा आच्छादित है, और आयातक राज्य में शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्क की दर से उच्च है, वहाँ निर्यात की जाने वाली शराब की कुल मात्रा पर निर्यात शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश में संदेय शुल्क तथा निर्यातक राज्य में संदेय शुल्क में अन्तर को,

(दो) यदि उक्त खण्ड (ख) (तीन) द्वारा आच्छादित आयातक राज्य शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त शुल्क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्क को।

(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर, थोक विक्रेता प्रारूप एफ.एल.-36 में चार प्रतियों में कम्प्यूटर जनित पास तैयार करेगा तथा मद्य निषेधशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा। आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद, कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप एफ.एल.-36 के पास पर अपना हस्ताक्षर करेगा। तब निर्यातकर्ता पास की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर को, एक प्रतिलिपि आयात स्थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि पारेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा। कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये पास की प्रतिलिपि के साथ होगा।

19- लाइसेंसधारी इस लाइसेंस को ऐसे अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर जो ऐसा करने के लिए यथाविधि आधिकृत हों, निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा।

20- लाइसेंसधारी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन न रखता हो।

21- लाइसेंसधारी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई०पी० एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।

22- लाइसेंसधारी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23- आसवनी, यवासवनी और द्राक्षासवनी से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के परेषण के लिये परिवहन हेतु जी०पी०एस० युक्त वाहनों के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

24- लाइसेंसधारी अभिलेखों के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

25– लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।

26- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

FL-1A- निबंधन और शर्तें [13]

1-    विक्रय केवल अनुज्ञप्त परिसरों में किया जायेगा, देशी शराब को उन्हीं परिसरों में नहीं रखा जायेगा और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशिष्ट विदेशी ब्रांड के विक्रय को हानिकर होने के कारण प्रतिषिद्व कर दिया है, तो उस ब्राण्ड को इस लाइसेंस के अधीन रखा तथा विक्रय नहीं किया जायेगा।

2-    लाइसेंसधारी परिसर में विदेशी मदिरा-3क से संबंधित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय के अपने सभी स्टाक का भण्डारण करेगा, जिसके लिए वह इस लाइसेंस को धारण करता है।

3-    लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय को संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा नही देगा, यदि ऐसे व्यक्ति का नाम अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त के समक्ष पहले पेश नहीं किया गया है तो उसके द्वारा लाइसेंस पर पृष्ठांकित नहीं किया गया है।

4-    राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित आकार/पैक के एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में बिक्री की जाएगी।

5-    विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय को विक्रय की अनुमति सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा विहित बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स के नहीं की जायेगी।

6-    निम्नलिखित मामलों में बोतलों का गारन्टीयुक्त द्रव अन्तर्वस्तु लेबिलों पर मोटे अक्षरों में स्पष्ठतः निर्दिष्ट किया जायेगा, कि शराब बोतल में भारत में भरी गयी है या विदेश में:

(क)   व्हिस्की, ब्राण्डी या रम की क्वार्ट बोतलें, यदि उनमें ऐसी स्प्रिट 750 मि0ली० से कम भरी है।

(ख) जिन की क्वार्ट बोतलें, यदि उनमें 750 मि०ली० से कम जिन भरी है।

(ग) जिन की प्वाइंट बोतलें यदि 375 मि०ली० से कम जिन भरी है।

(घ) व्हिस्की ब्राण्डी या रम की निप बोतलें यदि उनमें 180 मि0ली0 स्प्रिट भरी है।

7-  केवल विदेशी मदिरा, बीयर वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय के लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं को विक्रय किया जायेगा।

टिप्पणी- केवल लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को विक्रय करने का प्रतिबंध विदेशी मदिरा-3क द्वारा सैनिकों तथा कैन्टीन टेनेन्ट लाइसेंसधारियों को विक्रय के लिए लागू नहीं होता हैं

8-  व्हिस्की की बिक्री तीव्रता 42 प्रतिशत वी०/वी० से कम नहीं होगी और जिन, वोडका, रम और ब्रांडी में यह 36 प्रतिशत वी० / वी० से अधिक किन्तु 42 प्रतिशत वी०/वी० से कम हो सकती है। आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों को छोड़कर, स्प्रिट की तीव्रता को कम करना निषिद्ध है।

9- अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती) 26 जनवरी (गणतंत्रा दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी / जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया-कल कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

10-   बोतलों में भरने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रूप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय विदेशी मदिरा, बीयर वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय को बोतलों में भरना प्रतिषिद्व है।

11-   आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के सिवाय विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का मिश्रण करना प्रतिषिद्ध है।

12-   शराब में कोई औषधि द्रव्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा।

13-   इस लाइसेंस द्वारा आच्छादित कारोबार को उप पटटा पर नहीं दिया जायेगा या अन्तरित नहीं किया जायेगा।

14-   दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सूचना पट्ट लगाया जायेगा, जिस पर विक्रेता का नाम तथा लाइसेंस प्राप्त थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने के प्राधिकृत विदेशी शराब का लाइसेंस प्राप्त थोक विक्रेता का स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जायेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को भी प्रदर्शित करना होगा:

“अनुज्ञप्त परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”

15- लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (प्रपत्र वि०म०-25) में ऐसे अदायगी पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा तथा नियमित एवं यथार्थ लेख रखेगा जो कलेक्टर के कार्यालय से भुगतान पर प्राप्त किया गया हो, और उन्हें पेश करने की मांग करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी की अध्यपेक्षा पर निरीक्षण के लिए उसे पेश करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के बाद दस दिनों से पहले कलेक्टर को इस अनुज्ञप्ति के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के संव्यवहार को दर्शित करते हुये शुद्ध सार तथा ऐसा अन्य विवरण, जो समय-समय पर अपेक्षित किया जाये, प्रदान करेगा तथा जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी की वेबसाइट पर आनलाईन अपलोड किया जायेगा।

16- थोक विक्रय परिसर से विदेशी मदिरा का परिवहन कम्प्यूटर जनित एफ.एल.-36 पास द्वारा आच्छादित किया जायेगा, जिसे थोक विक्रय लाइसेंसधारी द्वारा तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जो अभिलेख के लिए उसकी एक प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा और दूसरी प्रतिलिपि क्रेता को तथा तीसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। पार पत्र की वैधता की अवधि गंतव्य स्थान पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम होगी। परिवहन पास ऑन-लाइन सत्यापित किए जाएंगे और मदिरा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में ऑनलाइन सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा।

17- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी प्रयोजन के लिए किसी संकामक या संसर्गज रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।

18- लाइसेंसधारी शराब के लिए वस्तु विनिमय में कोई वस्तु नहीं प्राप्त करेगा बल्कि ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से धन प्राप्त करेगा।

19- उत्तर प्रदेश में निर्मित भारत निर्मित विदेशी मदिरा बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का शुल्क संदत्त समस्त निर्यात निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा।

(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा ।

(ख) अनुमति पत्र में विनिर्दिष्ट होगा-

(एक) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म का नाम पता,

(दो) आयात की जाने वाली विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय का विवरण तथा मात्रा,

(तीन) आयातक राज्य में प्रभार्य शुल्क की दर तथा यह तथ्य कि भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय का आयात उस राज्य में किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ने बुक अन्तरण द्वारा शुल्क के समायोजन के लिए पारस्परिक व्यवस्था किया है।

(चार) आयातक राज्य में प्रभारित शुल्क की तिथि तथा यह तथ्य, कि इसे खण्ड (iii) द्वारा आच्छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।

(ग) अनुमति पत्र प्राप्त करने पर निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा-

(एक) जहाँ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख) (दो) द्वारा आच्छादित है, और आयातक राज्य में शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्क की दर से उच्च है, वहाँ निर्यात की जाने वाली शराब की कुल मात्रा पर निर्यात शुल्क के साथ उत्तर प्रदेश में संदेय शुल्क तथा निर्यातक राज्य में संदेय शुल्क में अन्तर को,

(दो) यदि उक्त खण्ड (ख) (तीन) द्वारा आच्छादित आयातक राज्य शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त शुल्क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्क को।

(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर, थोक विक्रेता कम्प्यूटर जनित    एफ.एल.- 36 पास चार प्रतियों में तैयार करेगा तथा मद्य निर्माणशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा। आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप एफ. एल. – 36 के पास पर अपना हस्ताक्षर करेगा। तब निर्यातकर्ता पास की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर की, एक प्रतिलिपि आयात स्‍थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि पारेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा। कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये पास को प्रतिलिपि के साथ होगा।

20- लाइसेंसधारी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन रखता हो।

21- लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई०पी० एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके ।

22- लाइसेंसधारी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23- आसवनी, यवासवनी और द्राक्षासवनी से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीब्रता के मादक पेय के परेषण के लिये परिवहन हेतु जी०पी०एस० युक्त वाहनों के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

24- लाइसेंसधारी अभिलेखों के अनुश्रवण और रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

25- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।

26- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

FL-2-निबंधन और शर्तें [14]

1- लाइसेंसधारी, निर्धारित धारिता की बोतलों/टेट्रापैक्स में विदेशी मदिरा और वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (बोतलों में) आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगा हुआ, आसवनियों, द्राक्षासवनियों से, जो विदेशी मदिरा एवं वाइन का निर्माण करती है, या अन्य थोक विदेशी मदिरा अनुज्ञापनों से विशेषाधिकार फीस (प्रतिफल फीस) व समय-समय पर उद्ग्रहणीय समस्त करों/शुल्कों (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित), उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा एवं वाइन की कीमत का पूर्ण भुगतान ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।

2-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एवं वाइन जिसमें समस्त उद्ग्रहण/कर शुल्कों आदि सम्मिलित है की कीमत को ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी एवं बी0आई0ओ0-1 से विदेशी मदिरा और वाइन की आपूर्ति करेगा।

3-विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों के लेबुलों पर दायी ओर शीर्ष पर 1×1 सेंटीमीटर स्‍पष्‍ट दृश्यमान बोल्‍ड फांट में तीव्रता एवं अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित होगा। थोक विक्रय लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य फुटकर बिक्रेताओं से नहीं वसूलेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उस पर दण्ड का आरोपण किया जायेगा।

4-राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन  से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित आकार/पैक के एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में बिक्री  की जाएगी।

5-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) में नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा जो लाइसेंस प्राधिकारी से भुगतान पर प्राप्त किया गया हो, और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर एम0आई0एस0 के माध्यम से निश्चित समयान्तराल पर अपलोड किया जायेगा।

6-लाइसेंसप्राप्त थोक परिसर से विदेशी मदिरा, वाइन व समुद्रपार से आयातित  मदिरा का परिवहन कम्प्यूटर जनित प्रपत्र एफ0एल0-36 पास द्वारा आच्छादित होगा। पास पर केवल जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अधिकृत बिक्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अनुज्ञापी ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगें। पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा तथा सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड का अंकन किया जायेगा। पास की बैधता अवधि गन्तब्य पर पहुंचने में लगने वाले समय के दुगने से कम रहेगी। परिवहन पास ऑन-लाइन सत्यापित किए जाएंगे और मदिरा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में ऑनलाइन सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा।

7-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रुप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध कराकर उसकी रसीद प्राप्त की जायेगी तथा उसको आबकारी विभाग के विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा एव वाइन की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।

9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, विदेशी मदिरा का थोक लाइसेंसधारी थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

       “लाइसेंसप्राप्त परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।’’

10-लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रुप में सेवायोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ -छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से  निर्गत फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा, जिसे जब कभी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11-प्रपत्र एफ0एल0-2 में लाइसेंस धारण करने वाला कोई लाइसेंसधारक विदेशी मदिरा एवं वाइन  की बिक्री जिले के फुटकर लाइसेंस को कर सकता है तथा संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की अधिकारिता के भीतर उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 और उत्तर  प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2020 के अधीन जारी फुटकर लाइसेंसधारकों को करेगा, जब तक कि आबकारी आयुक्त, द्वारा अन्यथा अनुज्ञा नहीं दी जाती है।

12-लाइसेंसधारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित आकार /पैक्स के एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट्स) में विदेशी शराब और वाइन की बिक्री सुनिश्चित करेगा। उक्त बोतलों के लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड, श्रिंक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।

13-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई भी दुग्ध शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि, कोड निर्मित करने वाला यन्त्र, श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

14-परिसर को लाइसेंसधारी/सेल्समैन और उसके परिवार के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।

15-लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त  (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

16-विदेशी मदिरा, वाइन के साथ साथ समुद्रपार से आयातित मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

      परन्तु यदि लाइसेंसधारी के पक्ष में एफ0एल-2बी लाइसेंस भी स्वीकृत है, तो ऐसे लाइसेंस का संचालन इस परिसर में हो सकेगा।

17-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।

18-थोक विक्रेता बिक्री हेतु उचित मात्रा में समस्त लोकप्रिय ब्राण्डों को रखेगा।

19-लाइसेंसधारी को लाइसेंसप्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।

20-लाइसेंसधारी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

21-बंधाधीन गोदामों बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी एवं बी0आई0ओ0-1 के साथ आसवनियों और द्राक्षासवनियों से विदेशी मदिरा एवं वाइन के परेशण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 प्रणाली युक्त वाहनों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

22-लाइसेंसधारी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/माडल शाप का कोई फुटकर अनुज्ञापन धारण नहीं करेगा।

23-लाइसेंसधारी अभिलेखों के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

24-लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।

25-लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा का सील्ड पेटियों में उठान, उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

26-लाइसेंसधारी अपने थोक गोदाम पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो तद्नुसार विहित प्रपत्र में छायाप्रति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय पर जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। नियोजन पत्र जारी किया जायेगा।

FL-2A निबन्धन व शर्तें [15]

1- लाइसेंसधारी, निर्धारित धारिता की बोतलों/केन्स/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (भारत में भरी हुयी और मूल रूप में भरी हुयी) आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगा हुआ, आसवनियों, यवासवनियों, द्राक्षासवनियों से, जो विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का निर्माण करती है, या अन्य थोक विदेशी मदिरा, बीयर या वाइन के बन्धाधीन गोदाम से विशेषाधिकारी फीस (प्रतिफल फीस) व समय-समय पर उद्ग्रहणीय समस्त करों/शुल्कों, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की कीमत ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।

2- बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त परिसरों में की जायेगी। उसी परिसर में देशी स्प्रिट नहीं रखी जायेगी और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विशेष विदेशी किस्म की शराब की बिक्री का अस्वास्थ्यकर होने के कारण प्रतिषेध किया तो इस लाइसेंस के अधीन उस किस्म की शराब नहीं रखी जायेगी तथा उसकी बिक्री नहीं की जायेगी।

3- लाइसेंसधारी अपनी दुकान से संबंधित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता की मादक पेय का अपना समस्त स्टाक ऐसे परिसर में रखेगा, जिसके लिए उसके पास लाइसेंस हो।

4- राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित आकार/पैक के एस०के०यू० (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में बिक्री की जाएगी।

5- भारत में निर्मित ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की बिकी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित की गयी धारिता की बोतलों/टेट्रापैक्स के अलावा नहीं की जायेगी।

6- बोतलों में प्रत्याभूत तरल द्रब्य लेबुल पर मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जायेगा चाहे बोतलों/टेट्रापैक्स में शराब भारत में या विदेश में भरी जाय।

7- व्हिस्की की बिक्री तीव्रता 42 प्रतिशत वी०/वी० से कम नहीं होगी और जिन वोडका, रम और ब्रांडी में यह 36 प्रतिशत वी०/वी० से अधिक किन्तु 42 प्रतिशत वी०वी० से कम हो सकती है। आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों को छोड़कर, स्प्रिट की तीव्रता को कम करना निषिद्ध है।

टिप्पणी- ब्राण्डी, व्हिस्की, रम तथा जिन के लिए विहित विक्रय सुराशक्ति द्रव्य घनत्व मापी द्वारा उपदर्शित प्रत्यक्ष सुराशक्ति होती है, किन्तु सीलबन्द या ढक्कनवाली बोतलों/टेट्रापैक्स में स्प्रिट की दशा में विहित न्यूनतम 1.0: तक की कमी की गुजाइंश की अनुमति है।

8– बोतलों में बन्द करने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक रुप से दिये गये लाइसेंस के सिवाय विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय को बोतलों में बन्द करना प्रतिषिद्ध है।

9- आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृत के सिवाय विदेशी मदिरा, बीयर वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का मिश्रण करना प्रतिषिद्ध है।

10- शराब में कोई औषधि द्रव्य या घातक तत्व नहीं मिलाया जायेगा।

11- होली जलने के अगले दिन और मुख्य दीवाली के दिन कोई बिक्री नहीं की जायेगी।

12- लाइसेंस परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

13- इस लाइसेंस के अधीन किया जाने वाला कारबार को उप पट्टे पर नहीं उठाया जायेगा और उसका अन्तरण नहीं किया जायेगा।

14- दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा जिस पर बिक्रेता का नाम और लाइसेंस प्राप्त थोक तथा फुटकर बिक्रेताओं को और प्रमाणिक क्लबों तथा भोजनालयों को बिक्री के लिए प्राधिकृत विदेशी शराब का लाइसेंस प्राप्त थोक बिक्रेता का पदनाम लिखा जायेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:

“दुकान परिसर के बाहर/आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”

15- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर में, जो भुगतान करने पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त होगा, नियमित तथा सही लेखा रखेगा, और उसे सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसे प्रस्तुत करने की मांग की अपेक्षा किये जाने पर परीक्षण के लिए प्रस्तुत के लिए प्रस्‍तुत करेगा, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 10 दिन के भीतर कलेक्टर को एक शुद्ध अद्धरण जिसमें इस लाइसेंस के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष में किया गया व्यापार दिखाया गया हो और ऐसी अन्य विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा, जिनकी समय-समय पर अपेक्षा की जाय और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी की वेबसाइट पर आनलाईन अपलोड किया जायेगा।

16- थोक परिसर से विदेशी मदिरा का परिवहन कम्यूटर जनित एफ0एल0-36ए पास के अधीन किया जायेगा, जिसकी तीन प्रतियां थोक लाइसेंसधारी द्वारा तैयार की जायेंगी, जो उसकी एक प्रति अभिलेख के लिए अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति केता को और तीसरी प्रति संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को जारी करेगा। पास की विधि मान्यता की अवधि एक माह से अधिक न होगी। परिवहन पास ऑन-लाइन सत्यापित किए जाएंगे और शराब की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में ऑनलाइन सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा।

17- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी व्यक्ति को बिक्री करने की अनुमति तब तक नही देगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नाम पहले ही कलेक्टर को अनुमोदन और लाइसेंस में उनके द्वारा पृष्ठांकित किये जाने के लिए प्रस्तुत न किया गया हो।

18- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को, जो किसी संक्रामक अथवा छूआछूत रोग से पीड़ित हो, अपने अनुज्ञापन परिसर में नियुक्त नहीं करेगा।

19- लाइसेंसधारी शराब के लिए वस्तु विनिमय में कोई वस्तु नहीं प्राप्त करेगा बल्कि ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से धन प्राप्त करेगा।

20 – यदि लाइसेंसधारी भारत निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माता है तो वह भारत के किसी भाग में भारत निर्मित विदेशी मदिरा का शुल्क संदत्त निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।

(क) निर्यातकर्ता आयात को प्राधिकृत करने वाला अनुमति पत्र जो आयातक राज्य के मुख्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा या इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, आयातकर्ता से प्राप्त करेगा। अनुमति–पत्र में विनिर्दिष्ट होगा-

(एक) आयात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या फर्म का नाम पता,

(दो) आयात की जाने वाली विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का विवरण तथा मात्रा,

(तीन) आयातक राज्य में प्रभार्य शुल्क की दर तथा यह तथ्य कि भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का आयात उस राज्य में किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य ने बुक अन्तरण द्वारा शुल्क के समायोजन के लिए पारस्परिक व्यवस्था किया है।

(चार) आयातक राज्य में प्रभारित शुल्क की तिथि तथा यह तथ्य, कि इसे खण्ड (तीन) द्वारा आच्छादित आयात के मामलों के सिवाय अन्य मामलों में अग्रिम वसूल कर लिया गया है।

अनुमति पत्र प्राप्त करने पर निर्यातकर्ता कोषागार में जमा करेगा-

(एक) जहाँ राज्य में किया गया निर्यात उक्त खण्ड (ख) (दो) द्वारा आच्छादित है, और आयातक राज्य में शुल्क की दर उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त शुल्‍क की दर से उच्‍च है, वहॉ निर्यात की जाने वाली शराब की कुल मात्रा पर निर्यात शुल्‍क के साथ उत्‍तर प्रदेश में संदेय शुल्‍क तथा निर्यातक राज्‍य में संदेय शुल्‍क में अन्‍तर को,

(दो) यदि उक्‍त खण्‍ड (ख) (तीन) द्वारा आच्‍छादित आयातक राज्‍य शुल्‍क की दर उत्‍तर प्रदेश में प्रवृत्‍त शुल्‍क की दर के समान है, तो निर्यात शुल्‍क को।

(घ) अनुमति पत्र तथा कोषागार रसीद प्राप्त करने पर थोक विक्रेता कम्प्यूटर जनित     एफ.एल.- 36 पास चार प्रतियों में तैयार करेगा तथा मद्य निर्माणशाला के आबकारी निरीक्षक के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा। आबकारी निरीक्षक स्वयं का यह समाधान करने के बाद, कि वह सही ढंग से वसूल किया गया है, प्रारूप एफ.एल.-36 के पास पर अपना हस्ताक्षर करेगा। तब निर्यातकर्ता पास की एक प्रतिलिपि निर्यातक जिला के कलेक्टर की, एक प्रतिलिपि आयात स्थल के मुख्य राजस्व अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत किया जाये, को तथा एक प्रतिलिपि परेषिती को भेजेगा और चौथी प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा। कोषागार रसीद सदैव निर्यातक जिला के कलेक्टर को भेजे गये पास को प्रतिलिपि के साथ होगा।

21- लाइसेंसधारी इस लाइसेंस को ऐसे अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर जो ऐसा करने के लिए यथाविधि प्राधिकृत हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

22- लाइसेंसधारी अभिलेखों के अनुरक्षण व रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

23- लाइसेंसधारी अपने परिसर में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा।

24 – लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लंगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

FL-2B निबन्धन व शर्तें [16]

1- लाइसेंसधारी आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड लगी निर्धारित धारिता की बोतलों एवं केन्स आदि में बीयर और बोतलों में कम तीव्रता के मादक पेय व वाइन की आपूर्ति प्रदेश स्थित आसवनियों एवं यवासवनियों/द्राक्षासवनी से समय-समय पर उद्गृहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित), उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय की कीमत का पूर्ण भुगतान ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।

2- लाइसेंसधारी बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय जिसमें समस्त उद्ग्रहण/कर इत्यादि सम्मिलित है, के कीमत का तात्पर्यित इलेक्ट्रानिक के माध्यम से पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी एवं बी0आई0ओ0-1 से बीयर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति  करेगा।

3- बीयर की बोतलों एवं कम तीव्रता के मादक पेय और कैन्स के लेबुलों पर दायी ओर शीर्ष पर 1×1 सेंटीमीटर स्‍पष्‍ट दृश्यमान बोल्‍ड फांट में अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित थोक मूल्य से अधिक पर बिक्री नहीं करेगा, अन्यथा उस पर दण्ड आरोपित किया जायेगा।

4- बीयर, कम तीब्रता के मादक पेय तथा वाइन की बिक्री एक या एक से अधिक सील्ड पेटियों में ही की जायेगी ।

5- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जिसे भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा और जिसे उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर एम0आई0एस0 (मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम) के माध्यम से आनलाइन अपलोड किया जायेगा।

6- लाइसेंस प्राप्त थोक परिसर से बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय का परिवहन कम्प्यूटर जनित निर्धारित आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रपत्र पास द्वारा आच्छादित होगा। पास की प्रथम प्रति बीयर एवं कम तीव्र्रता के मादक पेय के क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी तथा तीसरी प्रति थोक विक्रेता अपने पास अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास पर थोक विक्रेता द्वारा बैच नम्बर, निकासी की तिथि, मात्रा, समय तथा सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड अंकित किया जायेगा। पास की वैधता गंतव्य बिंदु तक पहुंचने में लगने वाले समय के दोगुना से कम होगी। परिवहन पास ऑनलाइन सत्यापित किए जाएंगे और मदिरा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में ऑनलाइन सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा।

7- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दुकानवार दैनिक लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रुप में मांग पत्रों और कुल निकासी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजा जायेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति पर जोन/प्रभार या अन्य जिलों के फुटकर/थोक लाइसेंसधारियों को दी गई निकासी की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध कराई जाये और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की निर्दिष्ट वेबसाइट पर भी  अपलोड किया जायेगा।

8- लाइसेंसधारी बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा।

9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वारा पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, बीयर का थोक अनुज्ञप्ति धारक थोक विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी।

      साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

        ”दुकान के परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”

10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रुप में सेवायोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्‍यक रुप से निर्गत बिक्रेता फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा जिसे जब कभी प्राधिकारियों द्वारा मॉगा अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11-  प्रपत्र एफ0एल0-2ख में लाइसेंस धारण करने वाला कोई लाइसेंसधारक बियर एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री जिले के फुटकर लाइसेंस धारकों को कर सकता है तथा संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की अधिकारिता के भीतर उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2021 और उत्तर  प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2021 के अधीन जारी, फुटकर लाइसेंसधाराको को करेगा, जब तक कि आबकारी आयुक्त, द्वारा अन्यथा अनुमति नहीं दी जाती है।

12- बोतल व कैन के लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत कोड, श्रिंक स्लीव, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से विगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।

13- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस परिसर में कोई स्प्रिट, दुग्ध शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि, कोड निर्माण के यन्त्र, श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

14- परिसर को लाइसेंसधारी/सेल्समैन व उनके परिवार के अलावा अन्य के द्वारा आवासीय प्रयोग हेतु नहीं लाया जायेगा।

15- लाइसेंस परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त  (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों प्रातः 09.00 बजे से लेकर 08.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

16- बीयर एवं कम तीव्रता की मादक पेय की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

17- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा।

18- थोक विक्रेता समस्त लोकप्रिय ब्राण्डों को बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में रखेगा।

19- लाइसेंसधारी को अनुज्ञप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से अनुश्रवण किया जा सके।

20- लाइसेंसधारी को सुरक्षा प्रणाली हेतु अग्निशमन यंत्र व अन्य आवश्‍यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

21-आसवनियों, यवासवनियों एवं बाण्डधारक इकाईयों के गोदामों (बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी  एवं बी0आई0ओ0-1) के परेषण के परिवहन हेतु जी0पी0एस0 युक्त वाहनों का प्रयोग किया जायेगा।

22-लाइसेंसधारी बीयर/देशी मदिरा/विदशी मदिरा/ माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस  धारण नहीं करेगा।

23- लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।

24-लाइसेंसधारी गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारूपों में सूचना संकलित करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

25- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों  का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

26-लाइसेंसधारी अपने थोक गोदाम पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची, आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो तद्नुसार विहित प्रपत्र में छायाप्रति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्‍तुत करेगा। नियोजन पत्र जारी किया जायेगा।

BIO-1-निबन्धन व शर्तें [17]

1. लाइसेंसधारी समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात व भण्डारण “समुद्रपार विदेशी मदिरा का उत्तर प्रदेश में आयात नियमावली 2003” के नियम 3, 4 व 5 के अनुसार करेगा।

2. डी-बान्डेड गोदामों से बिक्री राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित आकार/पैक के एस0के0यू0 (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में की जाएगी।

3. समुद्रपार विदेशी मदिरा के ब्राण्डों का रजिस्ट्रीकरण ब्राण्ड स्वामी या इसके प्राधिकृत प्रमुख आयातक या किसी अन्य प्रमुख आयातक इकाई द्वारा कराया जायेगा।

4. लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र एवं रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) में, जिसे भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और निरीक्षण हेतु जब कभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी विक्रय लेखा आदि को भी प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध करायेगा और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर भी आन लाईन अपलोड कराया जायेगा।

5. डी-बान्डेड गोदाम परिसर से समुद्रपार विदेशी मदिरा का परिवहन एफ0एल0-36 पास द्वारा आच्छादित होगा। कम्प्यूटर जनित पास प्राधिकृत अधिकारी द्वारा  अनुमोदित, लाइसेंसधारी द्वारा या विक्रेता द्वारा जारी किया जायेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगें। कम्प्यूटर जनित पास की प्रथम प्रति क्रेता को दी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी। तीसरी प्रति अभिलेखार्थ रखेगा। परिवहन पास ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा और ऑनलाइन सत्यापन को मदिरा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में पर्याप्त माना जाएगा।

6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित दैनिक थोक बिक्री का लेखा रजिस्टर अनुरक्षित करेगा और निर्धारित नियतकालिक रुप में मांग पत्रों और कुल निकासी का विवरण विहित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी को भेजेगा। प्रदेश के फुटकर लाइसेंसधारियों को दी गई निकासी की स्थिति में निकासी सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित जिला के जिला आबकारी अधिकारी को दी जायेगी और उसको उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।

 7. लाइसेंसधारी समुद्रपार विदेशी मदिरा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा।

8. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, ‘‘समुद्रपार विदेशी मदिरा का थोक लाइसेंसधारी,‘‘ दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित ऐसी अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी। साइन बोर्ड पर निम्नलिखित सूचना को भी  प्रदर्शित करना होगाः-

      ‘‘दुकान के परिसर के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीना प्रतिषिद्घ है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।‘‘

9. लाइसेंसधारी किसी व्यक्ति को विक्रेता के रुप में नियोजित नहीं करेगा जो इक्‍कीस वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रमित और या संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठ-भूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्‍यक रुप निर्गत बिक्रेता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा जिसे जब कभी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों  द्वारा  मांगा जाये प्रस्तुत करना होगा।

10. लाइसेंसधारी, प्रपत्र वि0म0-2 तथा वि0म0-2बी में लाइसेंस धारण करने वाले थोक लाइसेंसधारकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2021 और उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2020 के अधीन फुटकर लाइसेंसधारकों को समुद्रपार विदेशी मदिरा का परमिट फीस के भुगतान पर, बिल आफ इन्ट्री पर अन्य कस्टम बाण्ड को तथा निर्यात परमिट फीस के भुगतान पर निर्यात अन्य प्रदेशों को सुरक्षा प्रणाली के अधीन कोड लगी बोतलों/कैन में समुद्रपार विदेशी मदिरा की ब्रिक्री करेगा।

11. लाइसेंसधारी, किसी भी दशा में बोतल व कैन के लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों का विरूपण नही करेगा।

12. लाइसेंसधारी, अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में स्प्रिट, रंग, सुगंधि, कोड निर्माण यन्त्र, श्रिंक स्लीव, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

13. बाण्ड स्थित परिसर का उपयोग लाइसेंसधारी/विक्रेता व उनके परिवार के सिवाय आवासीय हेतु नहीं किया जायेगा।

14.डी-बान्डेंड लाइसेंसप्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त  (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि कलेक्टर द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय को छोड़कर बिक्री के लिए समस्त दिवस में प्रातः 9.00 बजे प्रातः से लेकर रात्रि 8.00 बजे तक खुला रहेगा। कलेक्टर या लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिनांकों और दिवसों पर दुकान की बन्दी के लिये कोई प्रतिकर देय नही होगा।

15. समुद्रपार विदेशी मदिरा, जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, लाइसेंसधारी, परिसर में कोई अन्य कारबार नहीं करेगा।

16. लाइसेंसधारी को समय-समय पर निर्गत आबकारी आयुक्त के  आदेश का अनुपालन करना होगा।

17. लाइसेंसधारी बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में समुद्रपार विदेशी मदिरा के लोकप्रिय ब्राण्डों को रखेगा।

18. लाइसेंसधारी को लाइसेंसप्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना होगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से अनुश्रवण किया जा  सके ।

19. लाइसेंसधारी को सुरक्षा प्रणाली और अग्निशमन यंत्र की आवश्यक  व्यवस्था करना होगा।

20. समुद्रपार विदेशी मदिरा के परेषण का परिवहन, केवल जी0पी0एस0 युक्त यानों के माध्यम से ही होगा।

21. लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा/देशी मदिरा/बीयर या माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा।

22.लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव और अनुरक्षण के लिये कम्प्यूटर आपरेटर नियोजित करेगा।

23. लाइसेंसधारी अपने गोदाम में कम्प्यूटर स्थापित करेगा और विहित प्रारूपों में समेकित सूचना संग्रह करेगा एवं इसे आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

24. लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा के बोतल को का सील्ड पेटियों /मोनोकार्टन में उठान, उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

25. लाइसेंसधारी, राज्य के भीतर प्राधिकृत व्यक्तियों को परमिट फीस के भुगतान पर प्रपत्र एफएल-36 में गेट पास के माध्यम से आयातित मदिरा की बिक्री करेगा।

26. प्रपत्र बी0आई0ओ0-1 में लाइसेंसधारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित ऐसी फीस के भुगतान पर आयात करने वाले राज्य के पदाभिहित प्राधिकारी  द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समुद्रपार विदेशी  मदिरा का निर्यात कर सकता है।

27. इस तरह के बी0आई0ओ0-1 लाइसेंस धारक आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य में आयात की जाने वाली और राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली मदिरा का विवरण और ऐसे अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

28. प्रपत्र-बी0आई0ओ0-1 में लाइसेंसधारक उसी जिले में स्थित मात्र एक कस्टम बाण्ड से सम्बद्ध होगा।

29. लाइसेंसधारी अपने थोक गोदाम पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो तद्नुसार विहित प्रपत्र में छायाप्रति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय पर जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्‍तुत करेगा। नियोजन पत्र जारी किया जायेगा।

References

[1] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

[2] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2022

[3] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

[4] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2022

[5] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

[6] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

[7] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

[8] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

[9] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

[10] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

[11] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(ग्‍यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2020

[12] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

[13] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

[14] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

[15] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

[16] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

[17] उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023