1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों के प्रयोजनार्थ अविकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को कब्जा में रखने हेतु लाइसेंस नियमावली, 2019 कही जायेगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषायें

जब तक विषय या सन्दर्भ से कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली मेंः-
(क) ‘‘अधिनियम” का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) से है;
(ख) ‘‘भांग” का तात्पर्य नर अथवा मादा भांग पौधे, जिसकी खेती की गई हो अथवा न की गई हो, की सूखी पत्तियों व छोटे डंठलों से है;
(ग) ‘‘आबकारी आयुक्त” का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो;
(घ) ‘‘औषधीय निर्मितियां” का तात्पर्य औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन यथा परिभाषित प्रसाधन सामग्री से है;
(ङ) ‘‘प्रसाधन निर्मितियां” का तात्पर्य औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन यथा परिभाषित प्रसाधन सामग्री से है;
(च) ‘‘अविकृत स्प्रिट” का तात्पर्य ऐसी स्प्रिट से है जिसकी तीव्रता 91.27 प्रतिशत वी/वी से कम न हो और जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विहित रीति के अनुसार मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त नहीं बनायी गयी हो और जो मात्र जल मिश्रण के पश्चात साधारणतया मादक पेय के रूप में उपभोग योग्य हो और जिसमें एब्सोल्यूट एल्कोहल, एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्प्रिट सम्मिलित है। औषधि निर्मितियों में स्वजनित अल्कोहल, जो 1.2 प्रतिशत वी0/वी0 से अधिक हो, भी इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अविकृत स्प्रिट माना जायेगा।

3- लाइसेंस

(1)औषधीय एवं प्रसाधन निर्मितियों के विनिर्माण हेतु अविकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र वि0म0-49 में स्वीकृत किये जा सकते हैं। प्रपत्र वि0म0-49 में लाइसेंस सामान्यतया संपूर्ण प्रत्येक तीन क्रमिक वित्तीय वर्षों अथवा उसके आंशिक भाग के लिये विधिमान्य होगा जिसके लिये यह स्वीकृत अथवा नवीकृत किया जायेगा। लाइसेंस धारक लाइसेंस की निबन्धन और शर्तों का अनुपालन करने और आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों का अनुसरण करने के लिए बाध्य होगा।
(2) अविकृत स्प्रिट, स्वजनित अल्कोहल और भांग पर लाइसेंस फीस, ऐसी दर जिसे समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, पर उद्ग्रहणीय होगी। लाइसेंस फीस लाइसेंसधारी द्वारा आसवनी से अविकृत स्प्रिट की निकासी लेते समय, समुचित लेखाशीर्षक के अधीन राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी। स्वजनित अल्कोहल वाले औषधीय निर्मितियों के मामले में इसे बोतलों में भराई के पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा जमा किया जायेगा। भांग पर लाइसेंस शुल्क, लाइसेंसधारी द्वारा बंधित भाण्डागार से इसकी निकासी लेने के पूर्व जमा किया जायेगा।
(3) प्रपत्र वि0म0-49 में लाइसेंस, रू0 5000 के संदाय पर किसी वित्तीय वर्ष अथवा उसके आंंशिक भाग के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसी अनुमोदित आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक और होमियोपेथिक औषधीय और/अथवा प्रसाधन निर्मितियों, जिनमें अल्कोहल अथवा भांग और/अथवा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थ आवश्यक अवयय अन्तर्विष्ट होता है अथवा जिनमें स्वजनित अल्कोहल होता है, की लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता इकाइयों के पक्ष में स्वीकृत अथवा नवीकृत किये जायेंगे।
(4) औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मितियों की किसी विनिर्माणकर्ता इकाई के पक्ष में प्रपत्र वि0म0-49 में कोई लाइसेंस तब तक स्वीकृत अथवा नवीकृत नहीं किया जायेगा जब तक वह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन विधिमान्य एवं अपेक्षित विनिर्माण लाइसेंस धारित न कर लें।
(5) वि0म0-49 लाइसेंस की स्वीकृति अथवा नवीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र वि0म0-48 में संबंधित जिला के जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन की प्राप्ति पर आबकारी आयुक्त, ऐसी अग्रतर जांंचें कर सकता है जैसा कि आवश्यक समझा जाय। यदि आवेदक इकाई लाइसेंस की स्वीकृति अथवा नवीकरण हेतु उपयुक्त पायी जाती है, तब आबकारी आयुक्त को उक्त लाइसेंस स्वीकृत अथवा नवीकृत करना होगा।
(6)(क) प्रत्येक लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में अविकृत स्प्रिट तथा भांग के भण्डारण हेतु एक पृथक कक्ष रखना होगा;
(ख) अविकृत स्प्रिट के भण्डारण हेतु सभी टंकियों तथा पात्रो की शुद्धतापूर्वक माप की जायेगी तथा उनमें समुचित डिपिंग रॉड लगाये जाने चाहिये। गेज चार्ट की प्रत्येक 1 सेन्टीमीटर और 2 मिलीमीटर की गहराई की अंतर्वस्तुओं को दर्शाने के लिये संगणना की जायेगी। गेज चार्ट आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा;
(ग) अविकृत स्प्रिट, स्प्रिट कक्ष में एक या अधिक टंकियों अथवा पात्रों में रखी जायेगी तथा प्रत्येक संव्यवहार के पश्चात् इनकी डिप संबंधित डिप पुस्तिकाओं में अभिलिखित की जायेगी;
(घ) कोई स्प्रिट अथवा भांग, औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मिति के विनिर्माण के सिवाय भण्डारण कक्ष से नहीं हटायी जायेगी। स्प्रिट और भांग का स्टॉक रजिस्टर लाइसेंसधारी द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा;
(ङ) भण्डार कक्ष से औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मिति के विनिर्माण हेतु हटायी गयी अधिकृत स्प्रिट अथवा भांग की मात्रा को स्टॉक रजिस्टर, जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाये, में प्रविष्ट किया जायेगा और अविकृत स्प्रिट के मामले में, संव्यवहरण के पश्चात भण्डारण टंकी की शुद्ध रूप में डिप संबंधित डिप पुस्तिका में भी अभिलिखित की जायेगी;
(च) तैयार निर्मिति के प्रत्येक आधान पर निर्मिति का नाम, इसका बैच नम्बर, शुद्ध अल्कोहल अथवा भांग की अन्तर्वस्तु का प्रतिशत और इसके विनिर्माण दिनांक को दर्शित करता हुआ एक लेबिल लगा होगा तथा निर्माण पूरा होने पर उसे थोक में प्रत्येक जार अथवा बोतल में, जिसमें अन्यून 2273 मिलीलीटर होगा, रखा जायेगा। ऐसी निर्मिति, अन्यून 30 मि0ली0 की बोतलों अथवा आधानों में भरी जा सकती है। आबकारी आयुक्त लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्त को शिथिल कर सकता है;
(छ) लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित रीति से क्रेताओं के नाम सहित औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों के विनिर्माण और विक्रय लेखाओं का अनुरक्षण करेगा।
(7) आबकारीआयुक्त, किसी भी समय लाइसेंस रद्द कर सकता है यदि उसके समाधान के अनुसार यह सिद्ध हो जाता है कि लाइसेंस प्राप्त विनिर्माणकर्ता इकाई अविकृत स्प्रिट और भांग का दुरुपयोग करने में संलिप्त है।

4- वार्षिक कोटा

अविकृत स्प्रिट और भांग के वार्षिक कोटा का आवंटन, आबकारी आयुक्त द्वारा इकाई की अपेक्षा की दृष्टिगत रखते हुये किया जायेगा।

5- अल्कोहल अन्तर्वस्तु की घोषणा

(1) उत्पादन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर लाइसेंसधारी औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मिति के प्रत्येक बैच में अल्कोहल सम्बन्धी अन्तर्वस्तु का प्रतिशत घोषित करेगा।
(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के सुसंगत उपबंधों या आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी अन्य सरकारी प्रयोगशाला के अनुसार औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मिति के नमूने ग्रहण किये जायेंगे तथा रासायनिक परीक्षण हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

6- इस नियमावली का उल्लंघन करने अथवा लाइसेंस के किसी शर्त को भंग करने के विरूद्ध कार्यवाही

इस नियमावली के किसी उपबन्ध अथवा तद्धीन जारी किये अनुदेशों का उल्लंघन किया जाना तथा अविकृत स्प्रिट अथवा भांग के स्टॉक में कमी अथवा अधिकता सहित लाइसेंस शर्तों का प्रत्येक बार भंग किया जाना, आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी इकाई के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करेगा।

7- छीजन सीमा का नियत किया जाना

राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्माण छीजन की अनुज्ञेय सीमा नियत करेगी परन्तु जब तक अनुज्ञेय छीजन का उच्चतर प्रतिशत नियत नहीं किया जाता है, तब तक अनुज्ञेय छीजन की अधिकतम सीमा बारह प्रतिशत होगी। भांग की कोई विनिर्माण छीजन अनुज्ञेय नहीं होगी।

8- परिसर में प्रवेश करने एवं तलाशी लेने की शक्ति

आबकारी आयुक्त अथवा कलेक्टर अथवा अधिनियम की धारा 48 के अधीन सशक्त आबकारी विभाग का कोई अधिकारी समस्त युक्तियुक्त समयों पर विनिर्माता को नोटिस देकर अथवा उसके बिना परिसर में प्रवेश कर सकता है जहां स्वजनित अल्कोहल सहित अल्कोहल और/अथवा भांग से अन्तर्विष्ट औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां भण्डारित अथवा विनिर्मित की जाती हैं और स्टॉकों, अभिलेखों और लेखाओं का निरीक्षण कर सकता है। ऐसा अधिकारी स्प्रिट और औषधीय अथवा प्रसाधन निर्मितियों सहित किसी पदार्थ जो ऐसे स्थान पर भण्डारित हो, का परीक्षण, उसकी माप या तौल कर सकता है और स्प्रिट, भांग या स्प्रिट और/ या भांग अन्तर्विष्ट निर्मिति को किसी मात्रा में अभिग्रहीत कर सकता है जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह अधिनियम अथवा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के सापेक्ष भण्डारित या रखी गयी है।

9- अनुदेश जारी करने की शक्ति

आबकारी आयुक्त, ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण, जियो टैगिंग, प्रमाण पत्र तथा दस्तावेज नवीकरण एवं अपलोडिंग, ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली के प्रयोग से सम्बंधित और इस नियमावली से उद्भूत होने वाले समस्त अन्य अनुपुरक मामलों हेतु समय-समय पर अनुदेश जारी कर सकता है।

निबन्धन और शर्तें

1- लाइसेंसधारी के पास अविकृत स्प्रिट, भांग और अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों से अन्तर्विष्ट औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियों के विनिर्माण हेतु एक विधिमान्य औषधि लाइसेंस होना आवश्यक है।

2- लाइसेंसधारी, लाइसेंस में उल्लिखित निर्मितियों से भिन्न किसी विनिर्मिती का विनिर्माण नहीं करेगा।

3- लाइसेंसधारी को समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों के प्रयोजनार्थ अविकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को कब्जा में रखने के लिये लाइसेंस नियमावली, 2019 के उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

4- लाइसेंसधारी को समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों के प्रयोजनार्थ अविकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को कब्जा में रखने के लिये लाइसेंस नियमावली, 2019 के अधीन जारी किये गये आबकारी आयुक्‍त के आदेशों और अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

5- लाइसेंसधारी, ऐसी किसी निर्मितियों, जिनमें इतनी मात्रा में अल्कोहल हो जो इनके पेय मदिरा के रूप में उपभोग को बढ़ावा देती हो के विनिर्माण में स्वयं संलिप्त नहीं होगा।

6- लाइसेंसधारी अविकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों की प्राप्ति व उपयोग के समस्त अभिलेखों को आबकारी आयुक्त द्वारा विहित रीति से अनुरक्षित करेगा।

FL-49 [Hindi].doc