उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियो का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2492 ई-2/तेरह- 2021-25/2010-249226 दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल घोषणा करती हैं कि दिनांक 01 फरवरी, 2021 से पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 37-क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में मादक वस्तुओं के निम्नलिखित परिमाण फुटकर बिक्री की सीमा होंगे:-
क्रम संख्या | मादक वस्तुओ का प्रकार | फुटकर बिक्री की सीमा |
1 | देशी शराब | |
(i) मसालेदार | सभी तीव्रता की पृथक-पृथक 1.0 लीटर | |
(ii) सादा | सभी तीव्रता की पृथक-पृथक 1.0 लीटर |
अथवा
2 | विदेशी मदिरा | |
(क) भारत में भरी हुई/भारत निर्मित विदेशी मदिरा | 4.5 लीटर [व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (सफेद रम सहित), जिन, टकिला और वोदका] | |
(ख) मूल रूप में भरी हुई (बी.आई.ओ.)/आयातित विदेशी मदिरा (समुद्रपारीय) | 4.5 लीटर [व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (सफेद रम सहित), जिन, टकिला, लिक्योरस और वोदका] | |
नोट:- उपरोक्त क्रम संख्या 2 (क) एवं 2 (ख) दोनों प्रकार की मदिरा होने की स्थिति में क्रम संख्या 2 (क) एवं 2 (ख) में उल्लिखित मदिरा की सम्मिलित सीमा 9.0 लीटर होगी। | ||
(ग) वाइन | ||
(i) भारत में भरी गयी | 2.5 लीटर | |
(ii) मूलरूप में भरी गयी | 2.5 लीटर | |
नोट:- उपरोक्त क्रम संख्या (ग) (i) एवं (ग) (ii) दोनों प्रकार की वाइन होने की स्थिति में (ग) (i) एवं (ग) (ii) में उल्लिखित वाइन की सम्मिलित सीमा 5.0 लीटर होगी। | ||
(घ) बीयर | ||
(i) भारत में भरी गयी | 6.0 लीटर | |
(ii) मूलरूप में भरी गयी | 6.0 लीटर | |
नोट:- उपरोक्त क्रम संख्या (घ) (i) एवं (घ) (ii) दोनों प्रकार की बीयर होने की स्थिति में (घ) (i) एवं (घ) (i) में उल्लिखित बीयर की सम्मिलित सीमा 12.0 लीटर होगी। | ||
(ङ) अन्य प्रकार की भारतीय/विदेशों से आयातित मदिरा | 2.0 लीटर | |
(च) कम तीव्रता के अल्कोहल युक्त मादक पेय | 6.0 लीटर |